करनाल: ट्रेड लाइसेंस नहीं होने पर निगम करेगा कार्यवाई

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करनाल, प्रवीण वालिया: ट्रेड लाइसेंस ना बनवाने वाली कॉमर्शियल यूनिट्स के खिलाफ नगर निगम अब सख्ती करेगा। बार-बार अपील करने के बाद भी अब होटल, रेस्टोरेंट व दुकानों जैसी ऐसी यूनिट जिन्होंने अब तक ट्रेड लाईसेंस नहीं बनवाए हैं, निगम ने हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के तहत कार्रवाई करने की तैयार कर ली है। निगमायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि नगर निगम के अधीन शहर में करीब 25 हजार कॉमर्शियल यूनिट हैं, लेकिन अब तक मात्र 219 ने ही ट्रेड लाईसेंस बनवाए हैं। नियम अनुसार ऐसी यूनिट्स को हर साल ट्रेड लाईसेंस बनवाना होता है, लेकिन हजारों यूनिट्स बिना ट्रेड लाईसेंस के ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, जबकि ट्रेड लाईसेंस अप्लाई करके उसे बनवा लेना कोई मुश्किल भरा काम नहीं है। उन्होंने बताया कि नगर निगम एक निकाय होने के नाते विभिन्न स्त्रोतों से होने वाली आय से निगम के खर्चे और विकास कार्यों के लिए धन राशि एकत्र करता है। ऐसे में जो लोग सरकार की ओर देय राशि को निगम के खजाने में फीस या टैक्स के रूप में समय पर जमा नहीं करवाते, उनके खिलाफ सख्ती करना लाजमी हो जाता है।

ट्रेड लाईसेंस के लिए यह चाहिए दस्तावेज

निगमायुक्त ने बताया कि ट्रेड लाईसेंस के लिए पेन कार्ड, आधार नम्बर, लाईसेंस रिसिप्ट, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन की प्रति तथा मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. के साथ एक फाईल तैयार होती है, जिसे निगम के रेंट सहायक के पास प्रस्तुत करना पड़ता है। रेंट अस्सिटेंट फाईल में लगे सभी दस्तावेजों को वेरीफाई करने के बाद फिर सरकार की ओर से निर्धारित फीस वसूल करते हैं। सम्बंधित फाईल अप्रूवल के लिए नगर निगम के ई.ओ. के पास जाती है और इस प्रक्रिया के पूरे हो जाने के बाद एक सप्ताह या अधिकतम 10 दिनो में ट्रेड लाईसेंस जारी कर दिया जाता है। लाईसेंस प्राप्त करने के बाद यूनिट्स चलाने वाले व्यक्तियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे ही एक साल पूरा हो जाता है, दोबारा ट्रेड लाईसेंस इसी तरीके से नगर निगम कार्यालय से बनवाना होता है।

निगम की अपील, सभी यूनिट्स मालिक बनवा लें ट्रेड लाईसेंस

निगमायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने ऐसे सभी कॉमर्शियल यूनिट्स रखने वाले व्यक्तियों से अपील कर कहा है कि हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट के अनुसार कॉर्म्शियल यूनिट्स के लिए ट्रेड लाईसेंस बनवाना अनिवार्य है। इसे देखते नगर निगम की ऐसे सभी दुकानदारों व कॉमर्शियल यूनिट मालिकों से एक बार फिर अपील है कि वे निगम कार्यालय में उपरोक्त दस्तावेजों के साथ अपनी फाईल बनवाएं और ट्रेड लाईसेंस बनवाकर चिंता मुक्त हो जाएं, अन्यथा निगम ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।