Karnal Assembly Elections : सरकारी और निजी क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए मतदान दिवस पर रहेगा सवेतन अवकाश : जिला निर्वाचन अधिकारी

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सरकारी और निजी क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए मतदान दिवस पर रहेगा सवेतन अवकाश : जिला निर्वाचन अधिकारी
Karnal Assembly Elections : सरकारी और निजी क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए मतदान दिवस पर रहेगा सवेतन अवकाश : जिला निर्वाचन अधिकारी

Assembly Elections, प्रवीण वालिया, करनाल : हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि मतदान दिवस 5 अक्टूबर, 2024 दिन शनिवार को सवेतन अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। यह नियम हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, कारखानों और वाणिज्यिक व्यवसायों में कार्यरत सभी पात्र मतदाताओं पर लागू होता है।

मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश रहेगा

सवेतन के संबंध में मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा 18.09.2024 को अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 व जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत उन सभी कर्मचारियों, जो कि हरियाणा के पंजीकृत मतदाता है उनके लिए 5 अक्टूबर, 2024 हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश रहेगा।

साथ ही मुख्य सचिव ने हरियाणा में स्थित सभी कारखानों, दुकानों व निजी संस्थानों के कर्मचारियों जो की हरियाणा के पंजीकृत मतदाता है, उनको भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत मतदान के दिन 5 अक्टूबर को सवेतन अवकाश अधिसूचित किया है। सवेतन के संबंध में श्रम विभाग ने भी पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के सेक्शन 28 व कारखाना अधिनियम 1948 के सेक्शन 65 के तहत अधिसूचना जारी की है। इनके उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया

इस अवकाश को प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के वेतन में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। शिक्षण संस्थानों सहित सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। कारखानों में काम करने वाले वयस्क श्रमिकों को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-65 के तहत छूट दी गई है। बताया गया कि दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारी जो हरियाणा के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी सवेतन अवकाश दिया जाएगा। इस संबंध में आयुक्त (श्रम) कार्यालय, दिल्ली सरकार द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया हैं।

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