मुंबई। बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर को उनकी अनुपस्थिति कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़की थी। यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा। कंगना रनौत ने बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे कोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार कोे कोर्ट की ओर से एक बार फिर बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को फटकार लगाई। कोर्ट ने बीएमसी पर टिप्पणी की और कहा कि कई मामलों में आदेश के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। बीएमसी इतनी तेजी दिखाती तो मुंबई रहने के लिए और बेहतर शहर होता। कंगना के वकील ने हाईकोर्ट मेंकहा कि बीएमसी की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कंगना रनौत ने मुखर होकर बात रखी है। यहां तक कि कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से कर दी थी। इस बयान केबाद कंगना रनौत की शिवसेना के साथ ठन गई थाी। यहां तक कि शिवसेना के नेता संजय राउत सहित कई नेताओं ने उन्हें मुंबई नहीं आने के चेतावनी दी थी। इन सबके बीच कंगना रनौत को सुरक्षा केंद्र सरकार नेप्रदान की। कंगना रनौत बीएसी की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट गईं और उन्होंने पहले 9 सितंबर को स्टे की मांग की थी। बाद में उन्होंने तोड़फोड़ से हुए नुकसान को लेकर 2 करोड़ रुपए का हजार्ना मांगा।
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