Budget Session
आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बजट सत्र के दौरान सदन को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार राज्य में नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य में 1300 कॉलोनियों के आवदेन प्राप्त हुए, जिनमें से 845 कॉलोनियां नगर पालिका सीमा में आती हैं।
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गुप्ता आज यहां चल रहे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुरेन्द्र पंवार द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत कराया कि हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्रों (विशेष प्रावधान) अधिनियम,2016 को 10 सितम्बर, 2021 को संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार, नई कॉलोनी में 31 मार्च,2015 से पहले 50 प्रतिशत प्लाटों पर निर्माण कार्य होने की शर्त व 5 वर्ष की अवधि वाली को शर्त हटा दिया गया है।
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इसके अलावा, सभी कॉलोनियों को श्रेणीवार ग्रुप में बांटा गया है, जिनमें 25 प्रतिशत तक निर्मित क्षेत्र वाली कॉलोनियां, 25 से 50 प्रतिशत के बीच, 50 से 75 प्रतिशत के बीच तथा 75 प्रतिशत से अधिक निर्मित वाली कॉलोनियां शामिल हैं।
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उन्होंने बताया कि किसी भी कॉलोनी को जारी पत्र द्वारा बताए गए मानदंडों को पूरा करने पर कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों में घोषित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अब तक 27 कॉलोनियों के नक्शे जो नगर निगम सोनीपत की सीमा के भीतर है, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से प्राप्त हुए हैं, जो नगर निगम सोनीपत को उक्त अधिनियम तथा मानदडों अनुसार पूरा किया जाएगा।
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