Kalyan Singh gets bail from CBI court in Babri demolition case: बाबरी विध्वंस मामले में कल्याण सिंह को सीबीआई कोर्ट से जमानत

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नई दिल्ली। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में  बीजेपी नेता कल्याणा सिंह लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। सिंह को यहां 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोजाना सुनवाई हो रही है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उनपर धारा 149 लगाई गई है। जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें 153a, 153b, 295, 295a, 505 IPC शामिल हैं। बता दें कि इस मामले में  दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती भी आरोपी हैं। राजस्थान का राज्यपाल रहने के कारण कल्याण सिंह को अनुच्छेद 361 के तहत पेशी से छूट मिली हुई थी। कल्याण सिंह के अलावा मामले में मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्यगोपाल दास समेत कई अन्य को आरोपी मानते हुए मुकदमा चलाने की बात कही थी। इन सभी लोगों को जमानत मिली हुई है। आपको बता दें की 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराया गया था। तब कल्याण सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे।