मनोज वर्मा, कैथल
डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए जिला तथा राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार के लिए गत एक वर्ष तथा सर्वश्रेष्ठ संगठन के लिए गत तीन वर्ष की उच्चकोटि की उपलब्धियों के आधार पर जिला स्तरीय कमेटी की सिफारिश सहित जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से दिनांक 5 सितम्बर तक मुख्यालय भेजे जाने हैं। इसलिए युवा एवं युवा संगठन अपने प्रस्ताव आगामी 31 अगस्त तक कैथल स्थित जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएं। ऐसे युवाओं / युवा क्लब / स्वैच्छिक संगठन को प्राथमिकता दी जाएगी जो खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग से सक्रिय रूप से जुड़े हों तथा विभागीय गतिविधियों को ग्रामीण स्तर पर क्रियांवित करने में सहयोग देते हों।
उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि जिला / राज्य स्तर के सर्वश्रेष्ठ युवा / युवा संगठन के लिए पात्रता में युवा 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच हो जिसका आयु प्रमाण देना होगा। युवा केंद्र, राज्य, विश्वविद्यालय, कॉलेज के अंतर्गत आने वाली सर्विसेस में सेवारत नहीं होना चाहिए। युवा किसी राजनैनिक, धार्मिक, उद्योग संघ, राष्ट्रीय स्तर के महासंघ, किसी सांप्रदायिक विशेष / जाति /वर्ग आदि के आधार पर बनी परिषद / समिति से संबंध न रखता हो तथा युवा पहले इस अवार्ड से सम्मानित न किया गया हो। युवा पहले किसी न्यायालय से अपराधी घोषित न किया गया हो तथा उसके विरुद्घ अदालत में कोई मामला लंबित न हो। युवा को उसकी गत एक वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर चयनित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सर्वश्रेष्ठ युवा संगठन / युवा क्लब / स्वैच्छिक संगठन रजिस्ट्रेशन एक्ट-जून 2012 के अंतर्गत पंजीकृत हो। ऐसे युवा क्लब / स्वैच्छिक संगठन को प्राथमिकता दी जाएगी जो युवाओं द्वारा संचालित हो और युवाओं के कल्याणार्थ ही चलाए जाते हों। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे युवा क्लबों / स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा जो राजनैतिक, धर्मिक, सांप्रदायिक, विशेष जाति वर्ग, उद्योग संघ, राष्ट्रीय स्तर के संघ/ महासंघ की विचार धारा के आधार पर उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ईकाई के रूप में बनाए गए हों व विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किए गए विभागीय कार्यक्रम के निरीक्षण अनुसार सही नहीं पाए गए हों। क्लब / स्वैच्छिक संगठन को इस पुरस्कार द्वारा सम्मानित न किया गया हो तथा किसी व्यक्तिगत या सामुहिक लाभ के लिए न चलाया जा रहा हो। युवा केंद्र, राज्य, विश्वविद्यालय, कॉलेज के अंतर्गत आने वाली सर्विसेस में सेवारत न हो के संबंध में शपथ पत्र देना होगा तथा राज्य स्तरीय चयन कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।