कंट्रोल्ड एरिया कैथल के अंतर्गत गांव शेरगढ़ में निर्मित अवैध निर्माणों पर चला पीला पंजा : अनिल नरवाल

0
297
Work Started to Remove Illegal Construction
Work Started to Remove Illegal Construction

मनोज वर्मा, Kaithal News:
जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से विभाग द्वारा कंट्रोल्ड एरिया कैथल के अंतर्गत पडऩे वाली राजस्व सम्पदा गांव शेरगढ़ में निर्मित अवैध निर्माणों को पीले पंजे की मदद से हटाया गया है। इस कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार आशीष कुमार बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे।

सभी अवैध निर्माण को हटाने का कार्य शुरू 

डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को हटाने के लिए दो जे.सी.बी. मशीन सहित दोपहर 1 बजकर 30 बजे घटना स्थल पर पहुंचा और सभी अवैध निर्माण गोदाम, आरा मशीन वर्कशॉप, चार दीवारी, अंदर बने स्टोर, बाथरूम, अवैध दुकानों को हटाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि कार्यालय द्वारा भूस्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों को पी.एस.आर एक्ट 1963 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। परंतु भू-स्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा ना तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।

अवैध कालोनी में प्लाट आदि नहीं खरीदे

जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों को आगाह किया गया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कालोनी में प्लाट आदि नहीं खरीदे तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें। जमीन की खरीद करने से पहले इस कार्यालय से कॉलोनी की वैधता / अवैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि  यदि कोई व्यक्ति अवैध कलौनी में कोई प्लॉट आदि खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी कार्यालय द्वारा कानून सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रूपये तक का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है।

सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम पर लाईसेंस प्रदान

Work Started to Remove Illegal Construction
Work Started to Remove Illegal Construction

डीलरों व भू-मालिकों को चेताया गया कि विभाग द्वारा भविष्य में भी अवैध निर्माणों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही निरन्तर अमल में लायी जायेगी और अपील की गई की वे सरकार द्वारा चलाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम, दीन दयाल हाउसिग स्कीम, अर्फोडेबल हाउसिंग स्कीम जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाईसेंस प्रदान किया जाता है, में आवेदन करके कालोनी काटने की जरुरी अनुमति प्राप्त करें। शहर वासियों को सस्ता मकान / निवास उपलब्ध करवाए।

ये भी पढ़ें : सत्य साई प्ले वे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया