मनोज वर्मा, कैथल।
प्राइवेट स्कूलोंं के बच्चों को बिना एसएलसी के सरकारी स्कूलों में दाखिला देने वाले प्रिंसीपल को महंगा पड़ सकता है। इसके लिए नीसा ने ऐसे सरकारी स्कूल के प्रिंसीपल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठा लिया है। नीसा के स्टेट महासचिव डा. वरुण जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी स्कूलोंं ने प्राइवेट स्कूलोंं के बच्चोंं को असंवैधानिक तरीके से अपने स्कूलोंं मेंं दाखिला दिया। सरकार ने जो पत्र जारी किया था उसका गलत प्रयोग किया गया। हालांकि इस पत्र पर स्टे भी हो गया था। स्टे होने के बावजूद भी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल बिना विद्यालय छोडऩे का प्रमाण पत्र लिये बिना ही दाखिला दे दिए। वरुण जैन ने कहा कि प्राइवेट स्कूल वैल्फेयर एसोसिएशन ने कोर्ट की अवमानना का केस भी दायर किया है। इसमेंं कोर्ट ने एसीएस और अन्य को नोटिस जारी किया है। जिसकी सुनवाई 31 जुलाई को है। जिन भी प्रिंसिपल्स ने नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट स्कूलोंं के बच्चों के सरकारी स्कूल मेंं दाखिले किए हैं उनको भविष्य मेंं भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनके खिलाफ प्राइवेट स्कूल वैल्फेयर एसोसिएशन कानूनी कार्रवाई करेगी।
नीसा के राज्य महासचिव डा. वरुण जैन ने कहा कि निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) की बाध्यता को समाप्त करने के हरियाणा सरकार के 10 मार्च के आदेश पर रोक के बावजूद बिना एसएलसी के प्रवेश जारी रखने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। नीसा एजुकेशन सोसायटी की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अब हरियाणा सरकार के एसीएस स्कूल महावीर सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। वरुण जैन ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार ने 10 मार्च को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि, छात्र बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के भी सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। 2003 के रूल 194 ए के तहत सरकार इस तरह के आदेश जारी नहीं कर सकती है। इस आदेश से निजी स्कूलों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया था कि 2003 के रूल 194 ए के तहत सरकार बिना एसएलसी के दाखिले के निर्देश जारी कर सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि इस रूल को देखने के बाद नहीं लग रहा कि यह रूल ऐसी कोई इजाजत देता है। डा. वरुण जैन ने कहा कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगाई गई रोक के आदेश के बावजूद हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बिना एसएलसी के प्रवेश जारी रखने को हाईकोर्ट की अवमानना बताते हुए नीसा एजुकेशन सोसायटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने एडवोकेट पंकज मैनी के माध्यम से अवमानना याचिका दाखिल की है।