मनोज वर्मा, कैथल।
- रैली के सफल आयोजन के लिए तैयारियां पूरी
- पंडाल में वीआईपी प्रेस गैलरी के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाएं पूरी
स्थानीय नई अनाज मंडी में शुक्रवार को अमृत काल संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना संबोधन देंगे। प्रोटोकॉल के हिसाब से जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। समूचित प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एसडीएम ब्रह्म प्रकाश को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इस संदर्भ में अधिकारियों की बैठक लेते हुए डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल ने कहा कि निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत अधिकारियों को अपनी ड्यूटी सुचारू रूप से करने के लिए कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम स्थल पर 22 बाई 44 के मुख्य मंच के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। महिलाओं के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। मीडिया कर्मियों के लिए मीडिया गैलरी बनाई गई है। कुर्सियों की बेहतर व्यवस्था है। गर्मी के मौसम को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर कूलर, पंखे इत्यादि की व्यवस्था की गई है। समूचित व्यवस्था को देखने के लिए राज्यमंत्री कमलेश ढांडा, विधायक लीला राम, जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर सहित संबंधित द्वारा मुआयना किया गया है। इस अवसर पर डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल, एसपी मकसूद अहमद, कृष्ण कुमार पिलनी, भीमसेन अग्रवाल, बलिंद्र सिंह, विरेंद्र बत्रा आदि मौजूद रहे।
कैथल मेें मुख्यमंत्री व जे नी नड्डा के लिए सजाया गया मंच व मौके पर उपस्थित राज्यमंत्री कमलेश ढांडा व विधायक लीला राम।
वीआईपी की सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल के 500 मीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाईडर उड़ाने पर प्रतिबंध
जिलाधीश डॉ. संगीता तेतरवाल ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कैथल की अनाज मंडी में कार्यक्रम के दृष्टिगत कैथल अनाज मंडी, हेलीपैड पुलिस लाईन, विश्राम गृह, लोक निर्माण विभाग, के आस-पास के 500 मीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाईडर के उपयोग व उड़ाने पर पाबंदी लगाने के लिए धारा 144 के सीआरपीसी के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार उक्त कार्यक्रम के दौरान जिला में शांति, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा वीवीआईपी, वीआईपी की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित किए हैं। अगर कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 1973 की धारा 188 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।