Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अपने अनुबंधित कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-2 के तहत काम कर रहे 1 लाख 20 हजार कर्मचारियों को 58 साल की आयु तक सेवा सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय किया है। इस फैसले को लागू करने के लिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पहले ही हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश-2024 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत सभी अनुबंधित कर्मचारियों और स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों को भी सेवा सुरक्षा और वेतनमान में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने के लिए मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने शुक्रवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के मुख्य प्रशासकों और मंडलायुक्तों को आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी अनुबंधित कर्मचारियों को राज्य सरकार के नए निर्देशों का पूरा लाभ मिले। वहीं हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त तक पांच साल की नौकरी पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतनमान देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, आठ साल से अधिक समय तक कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। अधिक वर्षों की सेवा पर न्यूनतम वेतनमान से 15 प्रतिशत तक का वेतन बढ़ाया जाएगा।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अनुबंधित कर्मचारियों और उनके परिवारों को पीएम-जन आरोग्य योजना और चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इससे अनुबंधित कर्मचारियों को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी कम किया जा सकेगा।
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