- पोलिंग बूथ के स्टाल पर चुनाव का निशान, नाम आदि छपवा कर वोटर स्लिप पर होगी कार्रवाई
- विधानसभा चुनाव में हर घर तक पहुंचेगी मतदान की सूचनात्मक पर्चियां : रजा
(Jind News) जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाताओं के घर द्वार तक मतदान की सूचनात्मक पर्चियां (वोटर इन्फोर्मेशन स्लिप) भिजवाई जाएंगी। सभी बीएलओ को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को मतदाताओं के सहयोग से सफल बनाया जाएगा। मतदान प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक वोटर को उसके घर तक मतदान की सूचनात्मक पर्चियां भिजवा दी जाएं। इस पर्ची के माध्यम से मतदाता को उसके बूथ नंबर, भवन का नाम, मतदाता सूची में वोटर क्रमांक आदि का पता चल जाता है। बूथ की मतदाता सूची से ही इन वोटर स्लिप को तैयार किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान की ये पर्ची मतदाता को पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाने के लिए प्रेरित करेंगी। चुनाव में कुछ उम्मीदवार भी अपने कार्यकर्ताओं से पोलिंग बूथ के स्टाल पर चुनाव का निशान, नाम आदि छपवा कर वोटर स्लिप बंटवाते हैं। निर्वाचन आयोग के नियम अनुसार ये नियमों की अवहेलना है। मतदान के दिन बूथ पर केवल सादा सफेद कागज पर वोटर स्लिप दी जा सकती है। उसके सहारे कोई प्रत्याशी अपना प्रचार नहीं कर सकता। उपायुक्त ने कहा कि बीएलओ अपने बूथ की सूचनात्मक पर्चियों को खुद घर-घर तक पहुंचाएंगे। वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को पर्ची बांटने के लिए नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन किसी उम्मीदवार की स्टाल पर वोट की अपील करते हुए स्लिप पाई गई तो उस स्टाल को तुरंत हटा दिया जाएगा।
मतदान व मतगणना के दिन रहेगा ड्राई-डे
जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रज़ा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के तहत जिला में मंगलवार एक अक्टूबर को मतदान के दिन तथा शुक्रवार चार अक्टूबर को मतगणना के दिन ड्राई-डे रहेगा। इसका उद्देश्य मुफ्त शराब के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर घरए शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा और उत्पाद शुल्क कानून में दिए गए प्रतिबंधों पर रोक लगाई जाएगी। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण को सख्ती से लागू किया जाएगा।
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