(Jind News) जींद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की सचिव मोनिका ने शुक्रवार को एडीआर सेंटर के सभागार में कहा कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला और उपमंडल स्तर पर आयोजित होगा। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालय में लंबित मामलों का समाधान आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण तरीके से करना है।
लोक अदालत के निर्णय सामान्य न्यायालय के निर्णयों के बराबर वैध
सीजेएम मोनिका ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा सुलह और राजीनामे के आधार पर किया जाता है। इससे वादकारियों को त्वरित और सस्ता न्याय मिलता है। लोक अदालत के निर्णय सामान्य न्यायालय के निर्णयों के बराबर वैध होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।
लोक अदालत में बैंक ऋण, मोटरवाहन दुर्घटना दावे, चेक बाउंस, राजस्व, फौजदारी और वैवाहिक विवाद जैसे कई प्रकार के मामलों का समाधान किया जाएगा। इसका उद्देश्य विवादों को ऐसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटाना है जिससे किसी भी पक्ष को हार.जीत का अनुभव न हो।
हर कार्य दिवस पर जींद, नरवाना और सफीदों के न्यायिक परिसरों में प्री लोक अदालत का आयोजन किया जाता
उन्होंने वादकारियों से अपील की कि वे अपने मामलों के समाधान के लिए लोक अदालत का लाभ उठाएं। इससे न केवल समय और पैसे की बचत होती है बल्कि विवादों का स्थायी समाधान भी प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि हर कार्य दिवस पर जींद, नरवाना और सफीदों के न्यायिक परिसरों में प्री लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 और नालसा पोर्टल को जारी किया गया है। सीजेएम ने बताया कि प्रत्येक स्कूल की बाहरी दीवारों पर हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल की जानकारी लिखवाने के साथ-साथ कानूनी साक्षरता क्लबों को सक्रि य किया जाएगाए ताकि आमजन को इन सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
यह भी पढ़ें : Jind News : समाधान शिविर का उद्देश्य नागरिकों को त्वरित राहत प्रदान करना : डीसी