Jind News : अबतक भी जारी नही हुआ टेंडर, उच्च न्यायालय ने नोटिस ऑफ मोशन जारी किया

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Tender has not been issued till now, notice of motion issued
पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक मित्तल।

(Jind News) जींद। समाजसेवी एवं आरटीआई कार्यकर्ता अशोक मित्तल ने कहा कि गत दिनों माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने देवीलाल चौक के पास लगते जाखल-पानीपत रेलवे लाइन के नीचे मंजूर अंडरपास को लेकर नोटिस ऑफ मोशन जारी किया गया है। इस मामले में उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस फाइल किया था। जिसमें देवीलाल चौक अंडरपास मामले में कहा गया कि जींद शहर के अंदर इस फाटक को बंद कर दिया गया है और इससे जींद शहर का चारों तरफ  से आवागमन बंद हो गया है। रेलवे अधिकारियों द्वारा इसकी मंजूरी चार करोड़ 11 लाख तय की गई थी। जिसमें लगभग 10 फुट चौड़ा और आठ फुट ऊंचे अंडरपास की मंजूरी दी गई थी लेकिन लगभग एक साल का समय बीत जाने के बावजूद भी आजतक ना तो इसको बनाया गया है और न ही इसका टैंडर पास हुआ है।

समाजसेवी अशोक कुमार बुधवार को निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार भिवानी रोड अंडरपास को लगभग दो वर्ष पहले बनाने की प्रक्रिया आरंभ की गई थीा। जोकि अभी भी अधूरी है। जिसके कारण कालोनीवासियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार भिवानी रोड अंडरपास का कार्य अधूरा पड़ा है, ऐसा देवीलाल चौक अंडरपास का नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह अंडरपास जींद शहर की चारों दिशाओं में लगता है और शहर का मुख्य रास्ता है। जिसके चलते उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली है। अगर इसका टेंडर पास हुआ और कार्य आरंभ होता है तो यह कार्य बीच में नहीं रूकना चाहिए। चीफ  जस्टिसों ने हरियाणा सरकार व यूनियन ऑफ  इंडिया के वकील से कहा है कि आपने इस अंडरपास को लेकर क्या कार्यवाई की है। मौजूदा सरकार के वकील द्वारा बताया गया कि इसमें अभी तक कोई टेंडर पास नही हुआ है और प्रक्रिया चल रही है। जिस पर चीफ  जस्टिस ने कहा कि 21 नवंबर 2024 तक या तो इसको बना कर पूरा किया जाए या फिर इसका टेंडर पास किया जाए। आए दिन टेंडस पास होने की बात सामने आ रही है लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई अमल में नही लाई जा रही है। इसलिए आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है।

इस मामले को लेकर उन्हें उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा है। अगर रेलवे विभाग अथवा हरियाणा सरकार ने टेंडर पास किया या इसके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई रही थी तो माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह कहा कि अभी कोई टेंडर पास नही हुआ है। उन्हें तो यह उम्मीद थी कि टेंडर पास हो गया है और उच्च न्यायालय से यह पता चलेगा कि कब तक अंडरपास बन जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नही हुआ है। अब 21 नवंबर तक टेंडर, ड्राइंग की प्रक्रिया की सारी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के अंदर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को भी नोटिस ऑफ  मोशन जारी किए हैं।

 

 

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