Jind News : धार्मिक स्थलों को प्रचार-प्रसार के लिए न किया जाए प्रयोग

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Religious places should not be used for propaganda

(Jind News) जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को जिला में पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। चाहे वो किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो या नही। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई सामग्री पोस्ट न करें, जिससे कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। इसके साथ-साथ सभी राजनैतिक दल व चुनाव के इच्छुक लोग द हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करें। किसी भी प्राइवेट प्रोपर्टी पर बिना मालिक की इजाजत के प्रचार सामग्री चस्पा न करें। यदि कोई बिना इजाजत के प्रचार सामग्री चस्पा करता है तो वह दा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट की उल्लंघना माना जाएगा तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ  नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सभी राजनीतिक दल प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट की पालना करें

उपायुक्त ने कहा है कि विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का पवित्र पर्व है। इस पर्व में भागीदार बनना प्रत्येक मतदाता के लिए गर्व की बात है। लोकतंत्र के महापर्व में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व चुनाव लडऩे के इच्छुक लोगों के साथ-साथ आमजन को भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना करना जरूरी है, जिसे हम आदर्श चुनाव आचार संहिता की संज्ञा देते हैं।

आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना करने पर होगी कड़ी कार्रवाई : रजा

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करते हुए कोई भी व्यक्ति सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री न लगाएं। इसी प्रकार से मकान या निजी संस्थान मालिक की इजाजत के बिना उसकी दीवार पर लेखन या पोस्टर आदि प्रचार व प्रसार सामग्री चस्पा न करें। यदि ऐसा निजी संपत्ति पर उसकी इजाजत के बिना प्रचार सामग्री चस्पा करता हंै तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ  नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

धार्मिक स्थलों का न हो प्रचार-प्रसार के रूप में प्रयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने सभी राजनैतिक दलों से कहा है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरए मस्जिदए चर्चए गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल न करें। प्रशासनिक अनुमति पर केवल जिला में निर्धारित स्थानों पर ही प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाए। प्रशासनिक अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग करें। इसके साथ-साथ प्रचार के दौरान अपने भाषण में जाति.धर्म विशेष और असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। मर्यादित ढंग से अपना चुनावी प्रचार करें।