- एक अपै्रल से लागू होगी सिंगल विलेज स्कीम
- स्वंय सहायता समूह की महिला की भूमिका रहेगी अहम
(Jind News) जींद। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल व्यवस्था के संचालन व रखरखाव संबंधित अब ग्राम पंचायतों की सरकारी जन भागीदारी बढाई जाएगी। जिसके तहत ग्राम पंचायतों का दायित्व बढ़ेगा व पेयजल के प्रति जागरूकता व संवेदीकरण में बढोत्तरी होगी। इसको लेकर प्रमुख अभियंता देवेंद्र दहिया की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से एकल ग्राम योजना के लिए सरकारी सामुदायिक भागीदारी के आधार पर ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नीति के प्रस्तावित कार्यान्वयन पर जागरूकता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
पीपीटी के माध्यम से नई संचालन एवं रखरखाव नीति के बारे में जानकारी दी
मुख्य अभियंता एवं निर्देशक जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन राजीव बातिस ने पीपीटी के माध्यम से नई संचालन एवं रखरखाव नीति के बारे में जानकारी दी। प्रमुख अभियंता ने बताया की यह नीति एक अपै्रल 2025 से लागू होगी। सबसे पहले उन ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा जो सिंगल विलेज स्कीम के तहत आते हैं। इसके अलावा मल्टी विलेज स्कीम की ग्राम पंचायतों में यह नीति एक अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। इस नीति के तहत ग्राम जल एवं सीवरेज समिति को और अधिक पावर प्रदान की गई हैं।
जिसमें 50 प्रतिशत महिलाओं की भूमिका हैं। ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम सचिव के नाम से एक बैंक खाता होगा। जिसमें पेयजल संबंधित विभागीय अनुदान सहित, पीने के पानी के कनैक्शन फीस की राशि व मासिक विल की राशि भी ऑटोमैटिक ही ग्राम पंचायत के खाते में आएगी। इस वीसी में अधीक्षक अभियंता, जिला सलाहकार, सभी कार्यकारी अभियंता, सभी उपमंडल व कनिष्ठ अभियंता व सभी खंड समन्वयक ने नयी योजना के बारे में जानकारी ली।
जिला सलाहकार रणधीर मताना ने बताया कि एक अप्रैल 2025 से नई संचालन एवं रखरखाव नीति को क्रियान्वयन करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जिला में कुल 300 ग्राम पंचायत हैं जिसमें से सिंगल विलेज स्कीम के तहत आने वाली ग्राम पंचायतों में इस योजना की शुरूआत सबसे पहले की जाएगी।
स्वंय सहायता समूह की महिला की भूमिका रहेगी अहम
महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को जल जीवन मिशन की मुहिम में साथ जोडा गया है। ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं सीवरेज समिति जिस महिला का नाम चयन करेगी, जो पहले से ग्रामीण आजीविकी मिशन में पंजीकृत है। वह महिला ग्राम पंचायत में कार्य करेगी।
नए कनैक्शन प्रदान करना, पानी के बिल भरवाना, पेयजल की जांच करना व पेयजल संबंधित किसी भी समस्या का समय पर दुरूस्त करवाने का कार्य भी स्वंय सहायता समूह की महिला ग्राम पंचायत व विभाग के साथ तालमेल कर करेगी। जिसकी एवज में उस महिला को नए कनैक्शन पर 50 रुपये, पानी के बिल की राशि का 10 प्रतिशत व पेयजल की जांच करने पर प्रति सैंपल 10 रुपये प्रदान किए जांएगे।
सरकार ने पेयजल के मासिक बिल की राशि 20 रुपये अनुसूचित जाति के उपभोक्ताओं के लिए व अन्य के लिए 40 रुपये प्रति माह निर्धारित किए हैं।
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