(Jind News) जींद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की अध्यक्षता और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर के दिशा-निर्देशानुसार जिला कारागार में लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्राधिकरण की सचिव व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने बताया कि जेल लोक अदालत महीने में दो बार लगाई जाती है। जिसमें कई प्रकार के संबंधित मामले लिए जाते हैं। जेल लोक अदालत में ऐसे छह मामले निपटान हेतू रखे गए। जिनमें से तीन मामलों का निपटारा किया गया और तीन हवालातियों को रिहा किया गया।
प्राधिकरण सचिव ने जेल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों, हवालातियों को उनके केसों में आ रही मुश्किलों को सुना व समस्याओं के समाधान संबंधित जानकारी दी। इसके अलावा सीजेएम ने जेल में बंद कैदियों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को अपने केस की पैरवी करने के लिए वकील की जरूरत है तो वह मुफ्त कानूनी सेवाएं ले सकता है। इस संबंध में लिखित दरखास्त जेल प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद के कार्यालय में भेजनी होती है। महिला जेल बंदियों को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने की सलाह दी। उनके रहन-सहन, स्वास्थ्य जांच, कानूनी जागरूकता के विषय में संबंधित अधिकारी को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
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