- मतदाता का नाम फोटो युक्त मतदान सूची में शामिल होना अनिवार्य
(Jind News) जींद। मतदान के लिए यदि मतदाता के पास किन्ही कारणों से अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वह अन्य 12 प्रकार के पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र पीठासीन अधिकारी को दिखा कर अपना वोट डाल सकता है लेकिन मतदान के लिए उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नही होगा, वह मतदान क रने के लिए पात्र नही होगा। विधानसभा आम चुनाव के लिए शनिवार को मतदान होगा। इस दिन सुबह सात से सायं छह बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इसदौरान मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाल सकते हंै।
12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों से कर सकते हैं मतदान
1. आधार कार्ड।
2. मनरेगा जॉब कार्ड।
3. ड्राइविंग लाइसेंस।
4. पैन कार्ड।
5. भारतीय पासपोर्ट।
6. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज।
7. केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
8. बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक।
9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
10. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
11. सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र।
12. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है। अप्रवासी भारतीय मतदाताओं एनआरआई को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट।
मतदान के लिए मतदाता का नाम फोटो युक्त मतदान सूची में शामिल होना अनिवार्य : रजा
जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। मतदान के लिए मतदाता का नाम फोटो युक्त मतदान सूची में शामिल होना अनिवार्य है।
उन्होंने सभी मतदाताओं से आह्वान किया कि मतदान दिवस को लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में मनाएं और अपने विवेक के आधार पर अपने मत का प्रयोग जरूर करें। सभी मतदाता पांच अक्टूबर शनिवार को अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान जरूर करें ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके ।
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