(Jind News) जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने डंडों से पीट-पीट कर हत्या करने के जुर्म में चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 अगस्त 2020 को गांव गुसाईखेड़ा हाल आबाद मायापुरी कालोनी करनाल रोड कैथल निवासी धर्मपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई धर्मबीर उसके पास कैथल में रहता था। वह अपने भाई के साथ गांव गोसाईखेड़ा मंदिर में पूजा करने के लिए गया हुआ था। जहां महाराज संजयनाथ व उसके चेले ने उसके भाई धर्मबीर के साथ मारपीट शुरू कर दी। महाराज के दो चेले तो धर्मबीर को डंडे से पीट रहे थे और दो धर्मबीर को घसीट रहे थे। उन्हें आता देख कर वह मौके से भाग गए। धर्मबीर को मेडिकल रोहतक में लेकर आए तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस पर जुलाना थाना पुलिस ने महाराज संजयनाथ व उसके चेलों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने दोषी गांव चंदौसी निवासी रविंद्रनाथ, चुरू निवासी संजयनाथ, मतलोडा निवासी सोमनाथ, पानीपत निवासी बिजेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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