- टोल फ्री नंबर 1950 पर कर सकते हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना संबंधित शिकायत
- बिना पूर्व प्रमाणीकरण के प्रसारित नहीं किए जाएंगे राजनीतिक विज्ञापन : चानबाशा मीरान
(Jind News) जींद। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर खर्च ऑब्जर्वर चानबाशा मीरान (आईआरएस) ने जिले के पांचों विधानसभा जुलाना, सफीदों, जींद, उचाना, नरवाना के एइओ व अकॉउंटेंट टीम के सदस्यों की बैठक ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निष्पक्षए पारदर्शी, शांतिपूर्ण व स्वतंत्र चुनाव संपन्न करवाने के लिए टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को चुनाव में ड्यूटी करने का सौभाग्य नहीं मिलता। इसलिए सभी अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाए।
उन्होंने एक-एक करके सभी एइओ से लोकसभा चुनाव के समय हुए अनुभवों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि एफएसटी, एसएसटी व अन्य टीमें सक्रियता के साथ ड्यूटी करें। जिला के साथ लगती अन्य राज्यों की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि अवैध रुप से कि जा रही किसी भी प्रकार कि तस्करी को रोका जा सके। इसके लिए सभी टीमों को हर समय तैयार रहना हैं। सभी अधिकारी अपनी टीम के अन्य कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए टीम वर्क की भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी केबल टीवी नेटवर्क व सिनेमा घर संचालक द्वारा कोई भी राजनीतिक विज्ञापन बिना पूर्व प्रमाणीकरण के प्रसारित नहीं किए जाएंगे। राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण से 48 घंटे पहले एमसीएमसी कमेटी के समक्ष निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन करना होगा। यदि कोई केबल टीवी नेटवर्क बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई राजनीतिक विज्ञापन जारी करता है तो आदर्श आचार संहिता की अवहेलना होगी और उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर उप आयुक्त आबकारी एवं काराधान डा. शफीक महोम्मद, सभी विधानसभा के एईओए अकाउटिंग टीम के सदस्य, चुनाव नायब तहसीलदार प्रदीप सरोहा मौजूद थे।
टोल फ्री नंबर 1950 पर कर सकते हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना संबंधित शिकायत
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया हुआ है। जिस पर आमजन जिला में चुनावी प्रक्रिया से संबंधित शिकायत या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग संपन्न करवाया जा सके। उन्होंने एइओ व अकाउंटेंट टीमों को निर्देश दिए कि चुनाव आयोग द्वारा सभी उमीदवारों के चुनाव से सम्बंधित खर्चे की राशि की सीमा को निर्धारित किया गया हैंए जों की 40 लाख हैं। किसी भी उमीदवार को इस निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने कि अनुमति नहीं हैं। चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार ही सभी उम्मीदवारों के खर्च का रिकॉर्ड अवश्य रखना हैं। और मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करें।
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