Jind News : हरियाणा की तरफ से खुला दातासिंह वाला बॉर्डर

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Jind News : हरियाणा की तरफ से खुला दातासिंह वाला बॉर्डर
दातासिंह वाला बार्डर पर अहतियात के तौर पर तैनात पुलिसबल।
  • बेरिकेडिंग हटने के बाद खुला-खुला नजर आया रास्ता, सुरक्षा के मध्यनजर फोर्स तैनात, लगभग 13 माह बाद आवागमन की तैयारी शुरू
  • जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी : रजा

(Jind News) जींद। हरियाणा की तरफ से दातासिंह वाला बॉर्डर खुल गया है। गुरूवार को पंजाब पुलिस खनौरी बॉर्डर पर किसानों के ट्रैैक्टर ट्रालियां व अन्य वाहन तथा पक्के मोर्चे हटा दिए थे। वहीं हरियाणा के दाता सिंह वाला बार्डर को खोल दिया गया था। दर्जनभर जेसीबी, हाइड्रा मशीनों के सहारे बेरिकेडिंग हटा दी गई थी। शुक्रवार को मार्ग को साफ करने का कार्य किया गया। किसान आंदोलन के चलते पिछले 13 माह से रास्ता बंद था। जिसके चलते वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा था। इससे राहगीरों व वाहन चालकों का धन व समय दोनों ही बर्बाद हो रहा था।

जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी

हालांकि पंजाब व हरियाणा की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर फिलहाल शांति है। फिर भी जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश जिले में किसान आंदोलन के मद्देनजर बढ़ती संभावित अशांति, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आशंका और कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसारए अब जींद जिले की सीमाओं के भीतर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के जुलूस निकालने, भडक़ाऊ भाषण देने या लाउडस्पीकर के माध्यम से उत्तेजक संगीत बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, तलवार, गंडासा, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके साथ हीए पेट्रोल और डीजल जैसी ज्वलनशील सामग्री की बोतल, केन या ड्रम में खुले में बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू  : रजा

शुक्रवार को जानकारी देेते हुए जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है।

आदेशों का पालना सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ  भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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