(Jind News) जींद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोनिका ने नशा मुक्ति केन्द्र नजदीक सोमनाथ मंदिर का किया औचक निरीक्षण। प्राधिकरण सचिव ने नशे की परिभाषा से लेकरए उसके प्रकारए प्रतिबंधित और चेतावनी युक्त नशे के बारे मे बताया और विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि भारत में बर्ष 1985 से एनडीपीएस एक्ट अर्थात नारकोटिक्स इग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट लागू किया गया है।
इस अधिनियम के तहत होने वाले अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होते है। कठोर दंड के प्रावधान इसमें है। नशे को मनुष्य के लिए घातक माना गया है। इस मौके पर नशा मुक्ति केंद्र में 15 व्यक्ति उपस्थित थे। प्राधिकरण सचिव ने केंद्र में रह रहे व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए और उनके रहने.सहने के बारे में विस्तार से जानकारी ली।
प्राधिकरण सचिव ने स्टाफ को निर्देश दिए की व्यक्तियों की देखरेख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए तथा उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी लापरवाही न की जाए। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नालसा पोर्टल नालसा डॉट जियो डॉट इन को जारी किया गया है और राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है।
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