- आगामी 30 सितंबर तक एकमुश्त भुगतान पर मिलेगा छूट का लाभ
Jind News | जींद। हरियाणा सरकार द्वारा आमजन को राहत प्रदान करते हुए सम्पति कर में छूट की सौगात दी है। डीएमसी वीरेंद्र सहरावत ने बताया कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक के सभी बकाया संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान 30 सितंबर 2024 तक करता है तो संपत्ति मालिक को उसकी तरफ बकाया मूल राशि के 15 प्रतिशत राशि की एकमुश्त छूट व ब्याज की सौ प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। संपत्ति मालिक को एनडीसी पोर्टल पर अपनी सम्पत्ति को स्वयं प्रमाणित करना होगा। उन्होंने नागरिकों से संपत्ति कर की अदायगी करते हुए योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है।
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