- लोक अदालत में रखे 14 मामले, एक का हुआ निपटान
(Jind News) जींद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व हरियाणा राज्य विधिक सेवाए प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर के दिशा-निर्देशानुसार जिला कारागार में बुधवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्राधिकरण की सचिव व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने बताया कि जेल लोक अदालत महीने में दो बार लगाई जाती है।
जिसमें छोटे-मोटे अपराधिक मामले लिए जाते हंै। कारागार लोक अदालत में ऐसे 14 मामले निपटान के लिए रखे गए। जिसमें से एक मामले का मौके पर ही निपटारा किया गया। प्राधिकरण सचिव ने स्थानीय जेल का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों से मुलाकात भी की। उन्होंने जानकारी देते हूए बताया कि जिन बंदियों को 15 दिनों के दौरान सजा हुई है, उनको अपील के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा हाई कोर्ट लिगल सर्विसिज अर्थोटी द्वारा मुफ्त वकील प्रदान किया जा सकता है तथा कैदियों व हवालातियों को उनके केसों में आ रही अड़चनों को भी सुना व समस्याओं के समाधान संबंधित जानकारी भी दी।
सीजेएम ने जेल में बंद कैदियों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को अपने केस की पैरवी के लिए वकील की जरूरत है तो वह मुफ्त कानूनी सेवाएं ले सकता है। इस संबंध में लिखित दरखास्त जेल प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद के कार्यालय में भेजनी होती है। महिला जेल कैदियों को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने की सलाह दी। उनके रहन, सहन, स्वास्थ्य जांच, कानूनी जागरूकता इत्यादि से संबंधित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
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