- स्कूल ग्राउंड अथवा धार्मिक स्थल का रैली के लिए निषेध प्रतिबंध
- उम्मीदवारों के चुनाव खर्च का होगा तीन बार निरीक्षण
(Jind News) जींद। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में विधानसभा आम चुनाव.2024 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। ऐसे में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ जिला के आमजन से अपील है कि जिला में सभी पांच विधानसभाओं में चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। कोई भी व्यक्ति आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना ना करे। आचार संहिता की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि हरियाणा में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों सीट के लिए एक अक्टूबर को मतदान होगा तथा चार अक्टूबर को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि पांच सितंबर वीरवार को चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी होगी तथा 12 सितंबर तक नामांकन होंगे। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल व छंटनी की जाएगी जबकि सोमवार 16 सितंबर को उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस ले सकेंगे। इसके बाद मंगलवार एक अक्टूबर को मतदान होगा तथा चार अक्टूबर को मतगणना होने के साथ ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा अधिकारियों व कर्मचारियों से भी अपनी ड्यूटी में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाध्रैली करने के लिये स्थान शीघ्र निश्चित किये जायेगें। सभी राजनैतिक दल सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति उपरांत निर्धारित स्थान पर ही जनसभाध्रैलियों का आयोजन करें।
स्कूल ग्राउंड अथवा धार्मिक स्थल का रैली के लिए निषेध प्रतिबंध
सभी राजनैतिक दलों, उम्मीद्वारों द्वारा चुनाव के दौरान किसी भी स्कूल, कॉलेज के कैम्पस अथवा धार्मिक स्थलो का प्रयोग रैली व अन्य चुनाव सम्बंधित प्रचार-प्रसार हेतू प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सभी राजनीतिक दलों, उम्मीद्वारों द्वारा चुनाव की समाप्ति तक किसी भी सरकारी एवं अर्धसरकारी रैस्ट हाऊसध्बंग्लो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सरकारी प्रोपर्टी अथवा अन्य प्राइवेट प्रोपर्टी पर झंड़े व बैनर लगाने पर पूर्णत: प्रतिबंध है तथा किसी निजी प्रोपर्टी पर झंडा अथवा बैनर लगाने के लिए प्रोपर्टी मालिक से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है।
उम्मीदवारों के चुनाव खर्च का होगा तीन बार निरीक्षण
उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों एवं अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान किण् गये खर्चे का तीन बार निरीक्षण किया जाएगा। जिसकी तिथि एक्सपैंडिचर ऑबजर्वर द्वारा निर्धारित की जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा किये गये प्रत्येक खर्च को चुनाव परिणाम की घोषणा के उपरांत 30 दिन के अंदर-अंदर शपथ पत्र के साथ इलैक्शन एक्सपैंडिचर रजिस्टर मूल बिलों के साथ अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवाया जायेगा। निर्दलीय उम्मीदवारों को अवगत करवाया जाता है कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा सभी प्रकार की अनुमतियां सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जाएगी। इस मौके पर जींद के एसडीएम वीरेंद्र सहरावत, चुनाव नायब तहसीलदार प्रदीप सरोहा, कांग्रेस पार्टी से श्याम लाल गौतम, सीपीआई के रमेश चंद्र, बीएसपी के देशराज सरोहा, आम आदमी पार्टी से वजीर ढांडाएजेजेपी से संजय गोयत उपस्थित थे।
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