Jind News : विस चुनाव के दौरान नियमों के विरुद्ध प्रचार सामग्री छापने पर होगी कार्रवाई

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Jind News : विस चुनाव के दौरान नियमों के विरुद्ध प्रचार सामग्री छापने पर होगी कार्रवाई
Jind News : विस चुनाव के दौरान नियमों के विरुद्ध प्रचार सामग्री छापने पर होगी कार्रवाई

Jind News | जींद। सफीदों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने कहा कि वीरवार से चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऐसे में चुनाव प्रत्याशी, उसके समर्थक अथवा राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार सामग्री के पोस्टर, पंपलेट, हैंडबिल, बैनर इत्यादि भारी मात्रा में छपवाए जाएंगे। परंतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अनुसार कोई भी प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी रूप से प्रचार सामग्री की छपाई नहीं कर सकता है।

ऐसे किसी भी छपाई दस्तावेज में किसी धर्म, जाति, समाज, भाषा या चरित्रहनन का प्रकाशन हो वह सब गैर कानूनी होगा। दोषी पाए जाने वाले प्रकाशन या छपवा कर जारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसमें दोषी व्यक्ति को छह माह कैद या दो हजार रुपये की राशि का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान होगा।

उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक छपाई की सामग्री के मुख्य पेज पर अपना पूरा पता प्रिंटिंग प्रेस सहित अंकित करें और प्रचार सामग्री की चार-चार प्रतियां निर्धारित घोषणा प्रपत्र एक व दो के साथ छपाई के तुरंत बाद जिलाधीश कार्यालय में जमा करवाएं। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की हुई है। इसलिए यह जरूरी है कि उनके पम्पलेट व पोस्टर आदि के खर्च का भी पूरा हिसाब किताब रहे।

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