Punjab-Haryana High Court News: जींद नगर परिषद के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर मिलेगी सैलरी

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Punjab-Haryana High Court News: जींद नगर परिषद के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर मिलेगी सैलरी
Punjab-Haryana High Court News: जींद नगर परिषद के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर मिलेगी सैलरी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: जींद नगर परिषद के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर सैलरी दी जाएगी। यह फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया है। हाईकोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीन महीने के अंदर कर्मचारियों के वेतन में अंतर की राशि का भुगतान के लिए संबंधित प्राधिकरण व विभाग को निर्देश दिया गया है।

यह मामला जींद के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें नगर परिषद की ओर से नियुक्त किया गया है। बाद में उन्हें राज्य सरकार के तहत प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। इसके बाद इन कर्मचारियों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाए। याचिका करने वाले कर्मचारियों ने कोर्ट में दावा किया कि वे लोग राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समान वेतन नहीं दिया जाता है।

3 महीने के अंदर भुगतान करने के दिए आदेश

याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को लेकर कोई विवाद नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उस अवधि के समय जिस विभाग ने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया था, उसे ही वेतन के अंतर की राशि का भुगतान करना होता होगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि वेतन के अंतर की इस राशि पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लगाया जाएगा। संबंधित प्राधिकरण या विभाग को तीन महीने के अंदर इस राशि के भुगतान का निर्देश दिया गया है।

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