उपभोक्ता से बदसलूकी करने और नाजायज जुर्माना करने पर जेई निलंबित: JE Suspended

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प्रवीण वालिया/इशिका ठाकुर, करनाल:
JE Suspended: शिक्षामंत्री कंवर पाल गुज्जर ने बुधवार को स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के जूनियर इंजीनियर सुखविन्द्र सिंह को, एक उपभोक्ता के साथ अभद्र व्यवहार करने, धमकी देने और बदनीयति से जुमार्ना करने के आरोप में निलंबित कर दिया।

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कनेक्शन के 5000 रुपये मांगने का आरोप ( JE Suspended)

यूएचबीवीएन कार्यालय निसिंग में कार्यरत जेई सुखविन्द्र सिंह ने ओंगद गांव निवासी परिवादी जय भगवान के पुत्र विनोद से बिजली कनैक्शन मुहैया करवाने के लिए 5 हजार रुपये की मांग की थी। परिवादी के रुपए न देने पर उसे धमकाया गया, यही नहीं उसके बिजली खाता में 48 हजार 278 रुपए की जुमार्ना राशि भी दर्शा दी। जैसे ही इस मामले पर सुनवाई हुई, बैठक में मौजूद सभी गैर-सरकारी सदस्यों ने एक सुर में जेई को भ्रष्ट बताकर उसे खिलाफ कार्रवाई करने की आवाज उठाई। परिणाम स्वरूप समिति के अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री ने जेई को निलंबित करने का फरमान सुना दिया।

9 परिवादों का मौके पर ही निपटारा( JE Suspended)

कष्ट निवारण समिति की बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची में 13 परिवाद शामिल थे, इनमें 3 पुलिस विभाग से संबंधित थे, 2 उत्तर हरियाणा बिजली विरतण निगम, 2 नगर निगम करनाल, 1 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, 1 जिला समाज कल्याण अधिकारी, 1 जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक तथा 3 मामले क्रमश: करनाल, कुंजपुरा व घरौंडा के खण्ड़ विकास एवं पंचायत अधिकारियों से सम्बंधित थे। इनमें से 4 में परिवादी या शिकायतकर्ता हाजिर ही नहीं हुए, शेष 9 परिवादों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।

केस फाइल करने के निर्देश ( JE Suspended)

इंद्री के शाहपुर निवासी अरुण की ओर से शिकायत की थी कि बीती 31 जनवरी को पवन ने उसके पिता के साथ मार पीट करके गम्भीर चोटें पहुंचाई। इस परिवाद में प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि पुलिस की ओर से दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के बजाय प्रार्थी के पिता पर ही विभिन्न धाराओं में झूठा मुकदमा इन्द्री थाने में दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। मामले में प्रार्थी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाईकी मांग की थी। इस परिवाद पर बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि प्रार्थी की ओर से थाने में कोई शिकायत नहीं आई, न ही गम्भीर चोट के मेडिकल में कोई घाव जैसी बात मिली है। यही नहीं मारपीट में जिन लोगों का नाम लिया गया है, उनकी लोकेशन भी घटना के दिन करनाल और इन्द्री में मौजूद नहीं थी। प्रार्थी ने यह भी कहा था कि उसने न्यायालय में भी गुहार लगाई है। इस पर मामले की सुनवाई के बाद मंत्री ने केस को फाइल करने के निर्देश दे दिए।

नगर निगम से संबंधित दो शिकायतें ( JE Suspended)

नगर निगम कार्यालय से सम्बंधित 2 शिकायतें थी। एक शिकायत में गुरु नानकपुरा निवासी लखविन्द्र सिंह का आरोप था कि कैथल रोड पर जो पुल बना है, वह 6 महीने पहले तैयार हो गया था। लेकिन पुल को बनाने वाले ठेकेदार ने सामान डालकर एक सड़क मार्ग को अवरूद्ध कर रखा है, उसका सामान उठवाया जाए। इस पर मंत्री ने नगर निगम के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि रास्ता साफ करवाएं। नगर निगम की ओर से उत्तर दिया गया कि एक सप्ताह में ही ठेकेदार का सामान उठवाकर रास्ते को खुलवा देंगे। दूूसरी शिकायत झंझाड़ी गांव में नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर की गई थी। प्रार्थी का कहना था कि अवैध कब्जे को लेकर उसने न्यायालय में केस दायर कर रखा है, इस पर शिक्षा मंत्री ने निर्णय सुनाते कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, फैसला होने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।

बैठक में ये लोग रहे मौजूद ( JE Suspended)

बैठक में एडीसी योगेश कुमार, करनाल के एसडीएम गौरव कुमार, घरौंडा के एसडीएम अभय जांगड़ा, इन्द्री के एसडीएम सुमित सिहाग, असंध के एसडीएम मनदीप कुमार, एमडी शुगरमिल अदिति, डीडीपीओ राजबीर खुंडिया, केशकला बोर्ड के वाईस चेयरमैन यशपाल ठाकुर, पूर्व विधायक रमेश कश्यप, भाजपा नेता अशोक भंडारी, ईलम सिंह, विनय पोसवाल, मैहम सिंह धीमान, जनक पोपली, विनोद गुज्जर, देशराज काम्बोज, कृष्ण भुक्कल, राजेश पाढा, बिट्टू काछवा, कविन्द्र शर्मा, दर्शन सिंह सहगल, सुखदेव कांगड़ा, कवलजीत मंढान, सुधीर यादव, तेजिन्द्र सिंह तेजी, धर्मपाल शांडिल्य, मंजू, रजनी चुग तथा अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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