Former CM Farooq Abdullah, (आज समाज), श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की दिक्कतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े कथित घोटाले में नए आरोपों के तहत केस चलाने के मकसद से श्रीनगर की पीएमएलए अदालत में एक याचिका दायर की है।
हाईकोर्ट ने रद कर दी थी पीएमएलए की कार्यवाही
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला व अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए की कार्यवाही रद कर दी थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने ईडी को कुछ धाराओं के तहत ताजा आवेदन दायर करने की इजाजत दी थी। हाईकोर्ट के इसीफैसले के बाद ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की है, जिससे जेएंडके में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
आईपीसी की इस धारा के तहत लगाए नए आरोप
सूत्रों का कहना है कि ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) और 424 (बेईमानी या धोखाधड़ी से संपत्ति हटाना या छिपाना) के तहत ताजा आरोप लगाए हैं। दरअसल, ईडी का ये मामला सीबीआई की द्वारा 2018 में दर्ज एफआईआर के आधार पर दायर किया था। सीबीआई ने राज्य क्रिकेट संघ के तत्कालीन अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला सहित जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कर दी थी।
सीबीआई की जांच में 43 करोड़ की हेराफेरी का आरोप
सीबीआई की जांच में सामने आया था कि बीसीसीआई ने 2002-11 के बीच क्रिकेट विकास के लिए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को लगभग 112 करोड़ रुपए दिए थे। सूत्रों के अनुसार सीबीआई जांच से पता चला कि लगभग 43.69 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई।
सीबीआई की एफआईआर पर दर्ज किया था मामला
सीबीआई की उसी एफआईआर पर ईडी ने मामला दर्ज किया था, जिसमें ईडी ने फारूक अब्दुल्ला व अन्य को पीएमएलए मामले में आरोपी बनाया था। हालांकि हाइकोर्ट ने पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने पर 14 अगस्त को रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ पिछले सप्ताह ईडी ने जम्मू-कश्मीर पीएमएलए कोर्ट में ताजा आवेदन दिया है। इसमें धारा 411 और 424 के तहत केस चलाने की अनुमति मांगी गई है।