Jammu-Kashmir News: आतंकियों की मदद के आरोप में 6 कर्मचारी बर्खास्त

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Jammu-Kashmir News आतंकियों की मदद के आरोप में 6 कर्मचारी बर्खास्त
Jammu-Kashmir News : आतंकियों की मदद के आरोप में 6 कर्मचारी बर्खास्त

6 Employees Sacked For Helping Terrorists, (आज समाज), श्रीगनर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आतंकियों को ड्रग्स व हथियार सप्लाई करने के आरोप में छह कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन छह कर्मचारियों में 5 पुलिसकर्मी व एक अध्यापक है। उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त इन कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) का इस्तेमाल किया। एलजी ने कहा कि ये सभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उससे जुड़े आतंकी संगठनों के नार्को-टेरर नेटवर्क का हिस्सा थे।

  • ईडी व इंटेलिजेंस एजेंसियों रख रही थीं नजर

ये हैं आरोपी

बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मियों में सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल सैफ दीन, हेड कांस्टेबल फारूक अहमद शेख, कांस्टेबल रहमत शाह, खालिद हुसैन शाह, इरशाद अहमद चालकू और शिक्षक नजम दीन शामिल हैं। ड्रग्स व हथियार सप्लाई करने के साथ-साथ ये लोग टेरर फंडिंग भी कर रहे थे। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर थी। लगातार इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इसमें पुष्टि हुई थी ये सभी एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल हैं।

जानिए क्या है अनुच्छेद 311 (2) (सी)

अनुच्छेद के प्रोविजन सी के मुताबिक, राष्ट्रपति या राज्यपाल को सामान्य प्रक्रिया का सहारा लिए बगैर किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि सार्वजनिक सेवा में उस व्यक्ति का बने रहना राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है तो वह एक्शन ले सकते हैं।