Jammu-Kashmir Article 370: अनुच्छेद-370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

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Jammu-Kashmir Article 370
सुप्रीम कोर्ट। 

Aaj Samaj (आज समाज), Jammu-Kashmir Article 370, नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। शीर्ष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 370 से जुड़ी अर्जियों पर 16 दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 फिर से बहाल किया जाए और उसका पूर्ण राज्य का दर्जा भी लौटाया जाए।

मामले की सुनवाई करने वाली संविधान पीठ में ये शामिल

संविधान पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल रहे। 370 को बहाल करने के पक्ष में सीनियर वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमणियम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे ने अपनी राय रखी। वहीं अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा और अनुच्छेद-370को हटाए जाने के फैसले को ठीक बताया।

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