It’s time to decide the definition of sedition: Supreme Court: देशद्रोह की परिभाषा तय करने का वक्त है- सुप्रीम कोर्ट

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नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के एक असंतुष्ट सांसद केआपत्तिजनक भाषण को प्रसारित करने वाले चैनल पर कार्रवाईपर रोक लगा दी है। कांग्रेस केसांसद के. रघुराम का कथित आपत्तिजनक भाषण टीवी 5 और एबीएन आंध्रज्योति पर प्रसारित किया गया था जिसके खिलाफ देशद्रोह केमामलेकेस में दंडात्मक कार्रवाई करने से सुप्रीम कोर्टनेआंध्र प्रदेश पुलिस को रोक दिया है। यही नहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि समय आ गया कि अब राष्ट्रद्रोह की सीमा तय करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाचार चैनलों की याचिका पर आज आंध्रप्रदेश की सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह एफआईआर मीडिया की आजादी को खत्म करने की कोशिश है।
पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 1224ए (देशद्रोह) और 153ए के तहत अपराधों के दायरे को परिभाषित करने की जरूरत है, खासतौर पर मीडिया की आजादी के संबंध में। सुप्रीम कोर्टकी बेंच नेन्यूज चैनलों की याचिका पर नोटिस जारी किया हैसाथ ही यह कहा कि अगली सुनवाईतक किसी प्रकार की चैनलों केखिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।