ITR filing deadline update: लेटलतीफी से हो सकता है नुकसान, तुरंत भरें रिटर्न

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ITR filing deadline update: लेटलतीफी से हो सकता है नुकसान, तुरंत भरें रिटर्न
ITR filing deadline update: लेटलतीफी से हो सकता है नुकसान, तुरंत भरें रिटर्न

नई दिल्‍ली, ITR filing deadline update: अगर आपने अभी अभी भी आईटीआर फाइल दाखिल नहीं की है तो प्लीज अब देर नहीं करें. आईटीआर दाखिल करने के लिए कुल दो दिन का समय बचा हुआ है.

दो दिन बाद आपको भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा. इसलिए समय रहते आप यह काम करवा सकते हैं. वित्तीय साल 2023 और 2024 के लिए रिटर्न दाखिल की तारीख 31 जुलाई निर्धारित कर कर रखी है.

अब तारीख आगे बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है. इसलिए समय निकालकर आप यह काम करवा लें, क्योंकि लेटलतीफी आपका बड़ा नुकसान कराएगी. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 31 अक्तूबर तक यह काम आसानी से कर सकते हैं.

31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने पर कितना जुर्माना लगेगा, यह सब हम नीचे बताने वाले हैं. जुर्माने के लिए भी पैसों की सीमा निर्धारित की गई है. जरूरी डेडलाइन जानने के लिए ध्यान से आर्टिकल बढ़ सकते हैं. इसके बाद लोगों का सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा.

31 जुलाई के बाद लगेगा जुर्माना

आयकर विभाग के मुताबिक, 31 जुलाई के बाद आईटीआर करने वाले लोगों क लिए जुर्माना राशि निर्धारित की गई है. अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम तो फिर 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा. जुर्माना राशि भरने के बाद आप यह काम कर सकेंगे. आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो फिर जुर्माना के तौर पर 5000 रुपये भरने पड़ेंगे.

किसी वजह से कमाई और बिजनेस को ऑडिटिंग की आवश्यकता है तो फिर आपको रिटर्न फाइन करने के लिए 31 अक्तूबर 2024 तक की सीमा निर्धारित की गई है. आप आराम से बिना जुर्माना भरे यह काम पूरा करवा सकते हैं. आपको यह ऑडिट किसी चार्टर्ड अकाउंट से कराने की जरूरत होगी.

आयकर विभाग की तरफ से दिया जा रहा जवाब

क्या आपको पता है अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं किया तो 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाता है. बकाया टैक्स पर जुर्माना राशि भी देनी पड़ती है. कई बार टैक्सपेयर्स डेडलाइन और गाइडलाइन को लेकर संशय की स्थिति बनी रहती है.

ऐसी प्रॉब्लम को देखते हुए आयकर विभाग ने कई चैनलों के माध्यम से 24/7 असिस्टेंस शुरू करने का काम किया है. टैक्सपेयर्स सभी सवालों का जवाब यहां से ले सकते हैं.

इनको 30 नवंबर तक मिला समय

आयकर विभाग के मुताबिक, बिजनेस में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजेक्शन का यूज किया गया तो उन्हें आईटीआर दाखिल करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है. इस तरह के कारोबार में ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ ही कुछ तरह के कागजों की आवश्यकता होती है. वहीं, घरेलू कारोबारियों को भी आईटीआर भरने के लिए ज्यादा समय प्रदान किया जाता है.