Aaj Samaj (आज समाज), IT Notice To Congress, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद आयकर विभाग ने अब कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक आकलन वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। इसमें जुर्माना व ब्याज शामिल है। इससे पहले गुरुवार को हाई कोर्ट ने कांग्रेस के खिलाफ 4 साल के लिए पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के आयकर विभाग के आदेश को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका खारिज कर दी थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को खारिज की थी याचिका
हाल ही में उच्च न्यायालय ने 2014 से 2017 के बीच के करों के पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ भी कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने अलग-अलग आकलन वर्षों से संबंधित चार याचिकाएं खारिज की हैं। ये याचिकाएं मूल्यांकन वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित थीं। अदालत ने 22 मार्च को, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के आकलन वर्षों के लिए आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
करीब 105 करोड़ रुपए का बकाया
कोर्ट ने कांग्रेस से करीब 105 करोड़ रुपए का बकाया कर वसूलने के आयकर नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करने के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि, कोर्ट ने कांग्रेस को अपनी शिकायतों के साथ नए सिरे से आईटीएटी में जाने को कहा है। हाल ही में कांग्रेस ने केंद्र पर लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को आर्थिक रूप से ‘पंगु’ बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस ने कार्यवाही पर की थी रोक की मांग
कांग्रेस ने हाल ही में आयकर वसूली के खिलाफ आईटीएटी का दरवाजा खटखटाया था और उनके बैंक खातों की वसूली व फ्रीज करने की आयकर की कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग की थी। पार्टी ने कहा था कि आयकर ने सुनवाई के नतीजे का इंतजार किए बिना बैंकों के पास पड़ी शेष राशि फ्रीज कर दी। कांग्रेस की ओर से अपील की गई थी कि जब तक स्थगन आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक विभाग अपनी कार्यवाही रोक दे।
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