It is necessary to give criminal record information 3 times: आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी 3 बार देना जरूरी

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चंडीगढ़। विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र व पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी 3 बार देनी अनिवार्य है। इसके बारे में हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्र जीत ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2019 की 90 विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र में और पूरे चुनावी प्रचार अभियान के दौरान 3 बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई है तो उसकी पूरी जानकारी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देना अनिवार्य है।
डॉ. इंद्र जीत ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरते समय अपने आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई है, जैसे किसी मामले में उम्मीदवार दोषी ठहराया गया हो या कोई लंबित मामला हो, ऐसे सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है। इसके साथ ही नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन से लेकर मतदान की तारीख से 2 दिन पहले तक पूरे चुनावी प्रचार अभियान के दौरान उम्मीदवार द्वारा 3 बार अलग-अलग तिथियों में अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए फॉर्मेट सी-1 में देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार द्वारा यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दी जानी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यह जानकारी नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन से मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि तक 3 अलग-अलग तिथियों पर दी जानी चाहिए। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त, पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा किसी व्यक्ति, जिस पर किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसे व्यक्ति को चुनावों के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है, तो उस स्थिति में उन राजनीतिक दलों को समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के अलावा अपनी पार्टी की वेबसाइट पर भी उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देना अनिवार्य है।