पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिए अहम आदेश
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अहम आदेश दिए है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक अब बाइक पर सफर करते समय 4 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनना अनिर्वाय होगा। अक्सर बच्चों को बैगर हेलमेट के बाइक पर परिजनों संग सफर करते देखा जाता है। हादसा होने पर बहुत से बच्चों की जान चली जाती है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की बैंच ने गत 29 अक्टूबर इस संबंध में आदेश जारी किए थे।
आदेशों से सिर्फ उन्हीं महिला-पुरुषों को छूट मिलेगी, जिन्होंने पगड़ी पहनी हो। इसके अलावा हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाली महिलाओं और बाइक के पीछे बैठे सवार के चालान की डिटेल भी तलब की है। केस की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 4 साल से ऊपर के हर उस व्यक्ति पर यह आदेश लागू होंगे, जो टू-व्हीलर चला रहे, पीछे सवार हैं या फिर उन्हें उस पर ले जाया जा रहा है। जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह आदेश हर तरह की बाइक पर लागू होगा। अगर किसी सिख व्यक्ति ने बाइक चलाते या उसमें बैठे वक्त पगड़ी पहनी हो तो उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
बच्चों की सुरक्षा को लेकर नियम बनाए केंद्र सरकार
वहीं हाईकार्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार को भी आदेश दिए है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि 4 साल से छोटे बच्चों के सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। जिन्हें बाइक पर बैठाकर ले जाया जा रहा होता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हेलमेट इस क्वालिटी का होना चाहिए कि किसी दुर्घटना की सूरत में वह चोट से सिर की सुरक्षा कर सके। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि हेलमेट सिर्फ सिर पर रखा नहीं होना चाहिए बल्कि वह सिर से बंधा भी होना चाहिए।
यह भी पढ़ें : स्वास्थ्य विभाग जांचेगा रोडवेज के कर्मचारियों का स्वास्थ्य