करनाल : मकान या प्लाट की रजिस्ट्री के लिए नगर निगम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य : डा. मनोज कुमार

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Manoj Kumar
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प्रवीण वालिया, करनाल :
सरकार के नियमानुसार मकान या प्लाट जैसी जायदाद की रजिस्ट्री के लिए नगर निगम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एन.डी.सी.) यानि अदेयता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए कुछ व्यक्ति कठिनाई महसूस करते हैं, जबकि इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है।
क्या है प्रक्रिया :
इसे लेकर गुरूवार को नगर निगम आयुक्त डा. मनोज कुमार ने आम जनता को समझाने का प्रयास किया है, ताकि व्यक्ति अनावश्यक परेशानी से बच सके। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए सरकार की ओर से यूएलबीएचआरवाईएनडीसी डाट ओआरजी पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर व्यक्ति को अपना नाम, पिता का नाम व मोबाईल नम्बर डालना होगा। एक ओ.टी.पी. आएगा, उसे भी पोर्टल पर डालें। समझो रजिस्ट्रेशन हो गया और लाग इन होते ही पोर्टल खुल जाएगा। उसमें प्रापर्टी सर्च का आप्शन दिखाई देगा। उस पर अपनी प्रापर्टी आई.डी. डाल दें, सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। डिटेल में यदि व्यक्ति का प्रापर्टी टैक्स और डिवल्पमेंट चार्ज लम्बित नहीं है, यानि ओके है, तो तुरंत एन.डी.सी. जारी हो जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि यदि प्रापर्टी टैक्स और विकास शुल्क जमा नहीं हैं तो मौके पर ही पेमेंट का आप्शन देखकर आनलाईन पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट करते ही एन.डी.सी. यानि नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि पोर्टल पर सम्बंधित व्यक्ति का प्रॉपर्टी टैक्स या डिवल्पमेंट चार्ज अदा नहीं किया गया, शो होता है, तो व्यक्ति रजिस्ट्री डाक्यूमेंट एवं उक्त दोनों के डाक्यूमेंट या कोई एक, जिससे सम्बंधित आब्जेक्शन है, का प्रूफ अथवा रसीद पोर्टल पर अपलोड करेगा। इसके पश्चात कुछ ही दिनों में आब्जेक्शन दूर हो जाएगा और सम्बंधित व्यक्ति को एन.डी.सी. जारी हो जाएगी, उसका मैसेज व्यक्ति के पास नगर निगम कार्यालय से जाएगा। एन.डी.सी. को लेकर प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए निगमायुक्त ने आम जनता से अपील की है कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट की जरूरत को हरासमेंट ना समझें। यह अनिवार्य किया गया है। वैसे भी प्रापर्टी टैक्स और डिवल्पमेंट चार्ज निगम को अदा किए जाने चाहिएं, जिससे एन.डी.सी. जल्द मिल जाती है। इस तरीके से एकत्र राशि शहर के विकास या जनता की सुविधाओं पर ही खर्च होती है। उन्होंने कहा कि एन.डी.सी. लेने से सम्बंधित व्यक्ति किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहता है, तो वह निगम कार्यालय में आकर हैल्प डैस्क से जानकारी प्राप्त कर सकता है।