सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वाले 7 दुकानदारों के काटे चालान

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Invoices deducted from 7 shopkeepers selling single use plastic
प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों पर निगम की कार्रवाई जारी है। सोमवार को निगम की टीमों ने दोनों जोन में सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों पर कार्रवाई की। दोनों जोन में निगम ने सात दुकानदारों का चालान काटे। इस दौरान इन दुकानदारों पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। निगम की यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। सरकार ने एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री पर पूर्णत: रोक लगा दी है। प्रतिबंध के बावजूद फिर भी यदि कोई इसे बेच रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने को निगम आयुक्त आयुष सिन्हा  के निर्देशों पर सीएसआई सुरेंद्र चोपड़ा व सीएसआई हरजीत के नेतृत्व में टीमें बनाई गई है। यमुनानगर जोन में एसआई गोविंद शर्मा, एएसआई कृष्ण राणा, राकेश व होमगार्ड के जवानों की टीम सबसे पहले बाड़ी माजरा पहुंची।

यमुनानगर व जगाधरी जोन में निगम की दो टीमों ने की कार्रवाई, सामान किया जब्त

यहां निगम की टीम को एक दुकानदार को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन बेचता मिला। जांच के दौरान उसके पास से पॉलिथीन बरामद की गई। निगम की टीम ने उसका मौके पर ही चालान किया। इसके बाद निगम की टीम कन्हैया साहिब चौक पहुंची। यहां निगम की टीम ने तीन दुकानदारों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उनके पास से सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन बरामद की गई। टीम ने मौके पर ही उनके चालान किए। इस दौरान निगम की टीम ने दो दुकानदारों के 1000-1000 व दो दुकानदारों के 500-500 के चालान किए। उधर, जगाधरी जोन में एसआई अमित कांबोज, एसआई प्रदीप दहिया, एएसआई सचिन कांबोज, मंदीप, हरप्रीत व होमगार्ड के जवानों की टीम सबसे पहले रेलवे रोड पर ईएसआई अस्पताल के सामने दुकान पर छापेमारी की। यहां निगम की टीम को सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद की। जिसका मौके पर ही 3000 रुपये का चालान किया। इसके बाद निगम की टीम जगाधरी बस स्टैंड पहुंची। यहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर एक दुकान को तीन हजार का चालान किया गया।

सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने व इस्तेमाल करने वालों पर भविष्य में भी जारी रहेगी कार्रवाई

इसी तरह सावनपुरी कॉलोनी में एक सब्जी विक्रेता का पॉलिथीन मिलने पर 500 रुपये का चालान किया गया। एसआई अमित कांबोज ने बताया कि कुछ सब्जी विक्रेता ऐसे भी थे, जिनके पास से कुछ पॉलिथीन बरामद की गई। उन्हें भविष्य में कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें पॉलिथीन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के बेचने व इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया गया। इन आइटम को बेचने व इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।