Aaj Samaj, (आज समाज),International Anti-Drug Day,नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
जिला प्रशासन युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता के साथ-साथ इस धंधे में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहनी चाहिए। इसके साथ ही युवाओं को जागरूक करने के लिए भी अभियान जारी रखें। आगामी 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ये निर्देश उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज आज मादक पदार्थ रोकथाम को लेकर बुलाई अधिकारियों की बैठक में दिए।
उपायुक्त ने कहा कि ऐसे मामलों में सूचनाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। नशे से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो तुरंत उनके संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी भविष्य की पीढ़ी को नशे के जंजाल से मुक्त रखने के लिए जरूरी है। ऐसे में हम सभी प्रशासनिक तथा सामाजिक स्तर पर एकजुट होकर कार्य करें। इसी मकसद के चलते राज्य सरकार के निर्देश पर वार्ड-स्तरीय समितियों और छात्रों की टीम, “धाकड़ समूहों” का गठन किया गया है।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिला महेंद्रगढ़ में दो नशा मुक्ति केंद्र हैं। इन दोनों नशा मुक्ति केंद्र पर संबंधित एसडीएम लगातार औचक निरीक्षण करें। कोई भी नागरिक नशा से मुक्ति पाने के लिए जिला बाल भवन तथा नागरिक अस्पताल में बनाए गए नशा मुक्ति केंद्र में संपर्क कर सकता है।
उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए तैयार राज्य कार्य योजना के अनुसार, “धाकड़ समूह”, अपने साथी छात्रों पर नजर रखने और किसी भी छात्र के गलत होने की स्थिति में अपने शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को सूचित करने का काम सौंपा गया है। प्रत्येक स्कूल व कॉलेज के पांच छात्रों का एक धाकड़ समूह बनाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सारी गतिविधियां हॉक पोर्टल पर भी अपलोड की जाए। डीसी ने कहा कि कॉलेजों में भी लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाए।
उपायुक्त ने कहा कि ड्रग इंस्पेक्टर लगातार दवाइयों की दुकानों की चेकिंग करें तथा इसकी रिपोर्ट भी भिजवाएं।
इस बैठक में पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण, एएसपी प्रबीना पी, सीएमओ डॉ. रमेश चंद्र तथा जिला न्यायवादी रमणीक यादव व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
जिला में चिन्हित अपराधों को लेकर उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें समाज में अशांति फैलने का अंदेशा रहता है। ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जाए। अगर किसी को सुरक्षा की जरूरत हो तो उसे शिकायतकर्ता व गवाह सुरक्षा योजना के तहत सुरक्षा दी जा सकती है। न्यायालय में इन केसों में साक्ष्यों के बचाव और उनकी सुरक्षा तथा कानूनी पहलुओं द्वारा मजबूत पैरवी की जाए।
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