रमेश पहाड़िया, सोलन:
Ombudsman Scheme 2021: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकीकृत लोकपाल योजना-2021 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की वैकल्पिक शिकायत निवारण की जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक चंडीगढ़ के लोकपाल राजीव द्विवेदी ने आज यहां इस सम्बन्ध में आयोजित टाउनहॉल बैठक के दौरान दी।
ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं अपनी शिकायत Ombudsman Scheme 2021
राजीव द्विवेदी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना-2021 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के ग्राहक इन संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कर्मी से सम्बन्धित शिकायतों का निःशुल्क निवारण कर सकते हैं। यदि इन विनियमित संस्थाओं ने अपने ग्राहकों की ग्राहक सेवा से सम्बन्धित शिकायतों का ग्राहक की संतुष्टि तक समाधान नहीं किया है या ग्राहक सेवा से संबंधित शिकायतों का 30 दिनों की अवधि के भीतर उत्तर नहीं दिया है तो ऐसी संस्था अपनी शिकायतों को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं या ईमेल द्वारा पर भी प्रेषित सकते हैं।
Read Also: Nabard Rural Mart Open: मोगीनंद में खुला नाबार्ड का रूरल मार्ट , स्वयं सहायता समूह को मिलेगी मार्किट
टोल फ्री नंबर 14448 से भी करवा सकते हैं शिकायत दर्ज Integrated Ombudsman Scheme 2021
उन्होंने कहा कि भौतिक रूप से ग्राहक सेवा से संबंधित शिकायतें केन्द्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017 पर प्रेषित की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर से 14448 पर प्रातः 9.30 बजे से शाम 5.15 बजे (सोमवार से शुक्रवार) पर सम्पर्क किया जा सकता है। इस टोल फ्री नंबर पर हिन्दी व अंग्रेजी एवं अन्य नौ क्षेत्रीय भाषाओं में इस वैकल्पिक निवारण शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी, स्पष्टीकरण एवं शिकायत दर्ज करने में शिकायतकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया जाता है।
उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना-2021 का लाभ निःशुल्क उपलब्ध है। राजीव द्विवेदी ने कहा कि इस जानकारी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक एवं उसकी विनियमित संस्थाओं के संबंध में सामान्य जागरूकता बढ़ाना और उनके ग्राहकों को सशक्त बनाना है।
इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न प्रचार माध्यमों से वर्तमान समय में हो रही डिजिटल धोखाधड़ी की घटनाओं में सामान्यतः प्रयोग में लाई जा रही कार्य प्रणाली तथा इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए उठाए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के बारे में साधारण जनता को जागरूक करने का भी लगातार प्रयास कर रहा है।
वित्तीय लेनदेन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर पुस्तिका वैबसाइट पर जारी Integrated Ombudsman Scheme 2021
उन्होंने कहा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी करने वालों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आम कार्यप्रणाली और विभिन्न वित्तीय लेनदेन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर एक पुस्तिका भी जारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना-2021 के संबंध की जानकारी पुस्तिका एवं भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट ूूपर उपलब्ध है।
इस अवसर पर अन्य बैंकों के अधिकारियों ने भी एकीकृत योजना के बारे में जानकारी प्रदान की। डीजीएम एसबीआई एलएचओ चण्डीगढ़ पवन कुमार गोयल, उप लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक चंडीगढ़ आरएल कोरोतानिया, अंचल प्रमुख शिमला पवन कुमार, अंचल प्रबन्धक यूको बैंक शिमला एसएस नेगी, जीएम सीआरपीसी अनिल कुमार यादव, सर्कल प्रमुख पीएनबी सोलन संजीव कुमार शर्मा, डीजीएम भारतीय रिजर्व बैंक, शिमला पीताम्बर अग्रवाल एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक यूको बैंक केके जसवाल सोलन उपस्थित थे।