शिकायतकर्ता को तय समय में नहीं दी गई पूरी जानकारी
Jind News (आज समाज) जींद: हरियाणा के जींद में एक सूचना अधिकारी को आरटीआई के तहत मांगी की जानकारी समय पर न देना महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। नगर परिषद के सूचना अधिकारी द्वारा तय समय पर और पूरी जानकारी शिकायतकर्ता को नहीं दी गई थी।

गली निर्माण का मांगा था रिकॉर्ड

जींद की शिव कालोनी के ईश्वर सिंह ने बताया कि शिव कालोनी में नियमों को ताक पर रखकर गली निर्माण किया जा रहा था। नगर परिषद के अधिकारियों से नियमों को लेकर जानकारी मांगी जाती तो कोई जवाब नहीं दिया जाता। जान-बूझकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए उन्होंने 29 जनवरी 2021 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तह आरटीआई लगाकर नगर परिषद से गली निर्माण का रिकार्ड मांगा था।

अपीलकर्ता को दो हजार रुपए मुआवजा देने के भी दिए निर्देश

30 नवंबर 2021 को अपील पर पहली सुनवाई हुई। इसमें नगर परिषद को सूचना देने का निर्देश दिया गया था। लेकिन नगर परिषद ने सूचना नहीं दी। इसके बाद बीच में कई बार सुनवाई हुई लेकिन इसके बावजूद भी नगर परिषद द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दी गई।

करीब चार महीने पहले 18 नवंबर 2024 को अपील पर अंतिम सुनवाई हुई। इसका फैसला अब शिकायतकर्ता को ई-मेल के माध्यम से मिला है। ईश्वर सिंह ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त ने संबंधित सूचना अधिकारी को फटकार लगाते हुए 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं अपीलकर्ता को दो हजार रुपए मुआवजे के तौर पर देने के निर्देश दिए गए हैं।

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