Haryana News: हरियाणा पुलिस में शामिल होंगे भारतीय रिजर्व बटालियन के जवान

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हरियाणा पुलिस में शामिल होंगे भारतीय रिजर्व बटालियन के जवान
हरियाणा पुलिस में शामिल होंगे भारतीय रिजर्व बटालियन के जवान

15 दिन में करनी होगी ज्वाइनिंग
Haryana News Chandigarh (आज समाज) चंडीगढ़: भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) में 15 साल की सेवाएं दे चुके जवान अब हरियाणा पुलिस में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा 12 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद मुख्य सिपाही के रूप में पदोन्नत किए गए सिपाहियों को भी हरियाणा पुलिस में शामिल होने का मौका मिलेगा। आईआरबी में रिक्त पदों को भरने के लिए नई भर्ती के साथ ही हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों को तीन से पांच साल तक के लिए डेपुटेशन पर लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सरकार की पहली पारी में आईआरबी जवानों का हरियाणा पुलिस में विलय करने का निर्णय लिया था। नियम तैयार नहीं होने और विलय का कार्य पूरा न होने के चलते वरिष्ठता को लेकर विवाद पैदा हो गया, जिसके बाद मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने वर्ष 2019 में आईआरबी जवानों को हरियाणा पुलिस में शामिल करने का आदेश दिया था, लेकिन मामला अधर में लटका रहा।

हाईकोर्ट ने सरकार से कही ये बात

पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने आखिरी मौका देते हुए सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि एक माह में नियम अधिसूचित नहीं किए तो हरियाणा पुलिस की सभी पदोन्नतियां रोक दी जाएंगी। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद मई में संशोधित नियम तैयार कर नायब मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी थी। अब गृह सचिव अनुराग रस्तोगी ने नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

15 मार्च तक सौंप दी जाएगी पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट

पुलिस महानिदेशक प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक भारतीय रिजर्व बटालियनों के मुख्य सिपाहियों, सी-1 सिपाहियों तथा छूट प्राप्त मुख्य सिपाहियों/सिपाहियों में से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अधिसूचित करेंगे। इसके बाद आईआरबी बटालियन के प्रमुख प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी तक संबंधित कमांडेंट के माध्यम से संबंधित जवानों से आवेदन मांगेंगे। इसके बाद इच्छुक जवानों की फाइनल सूची तैयार कर 15 मार्च तक पुलिस महानिदेशक को सौंप दी जाएगी।

15 दिन में ज्वाइन करनी होगी ड्यूटी

संबंधित जवानों को आईआरबी से कार्य मुक्ति के 15 दिन में पुलिस में कार्यभार ग्रहण करना होगा। ऐसा नहीं होने पर उन्हें फिर अगले पांच वर्ष तक कोई मौका नहीं दिया जाएगा। वाजिब कारण होने पर ज्वाइनिंग की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जिला पुलिस में शामिल होने वाले आइआरबी जवानों को जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) के लिए लागू वेतन और भत्ते मिलेंगे। चयनित जवानों को तीन महीने का प्रशिक्षण भी लेना होगा।