विस चुनाव लड़ने के पांच उम्मीदवार अयोग्य घोषित, जानिए किनके खिलाफ हुई कार्रवाई
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद ही बुधवार को चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए पांच उम्मीदवारों को आयोग्य करार दिया है। दरअसल इन उम्मीदवारों ने 2022 विधानसभा चुनाव लड़े थे । इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि इन उम्मीदवारों ने जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निश्चित समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग के पास जमा नहीं करवाया, जिसके कारण अगले 3 साल तक इन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है।
इनको किया गया आयोग्य घोषित
सिबिन सी ने बताया कि इन 5 उम्मीदवारों में से 3 संगरूर जिले के हैं और 1-1 उम्मीदवार मानसा और फरीदकोट जिलों से हैं। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत संगरूर जिले की धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले शक्ति कुमार गुप्ता, जसविंदर सिंह और सुनाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सनमुख सिंह मोखा को अयोग्य घोषित किया गया है। इसी तरह फरीदकोट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले गुरचरण सिंह संघा को भी अयोग्य घोषित किया गया है। सिबिन सी ने आगे बताया कि सुनाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले मानसा जिले के निवासी हरभगवान शर्मा भिखी को भी भारतीय चुनाव आयोग ने अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है।
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