वेतनभोगियों को रखना होगा खास ध्यान, नहीं तो होगा नुकसान
Income Tax (आज समाज), बिजनेस डेस्क : इस वर्ष देश का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के मध्यमवर्ग को विशेष राहत देते हुए आयकर नियमों में अहम बदलाव की घोषणा की थी। ये आयकर नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएंगे। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार इन नियमों का सबसे ज्यादा प्रभाव देश के नौकरी पेशा वर्ग पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि एक अप्रैल से पहले इन टैक्स नियमों के बारे में अच्छी तरह जान लिया जाए।
सरकारी कर्मचारी टैक्स बचाने के लिए यह बातें जान लें
इन नए नियमों के लागू होने से ऐसे कर्मचारियों को टैक्स की योजना बनाने में आसानी होगी और वे टैक्स में बचत कर सकेंगे. अगर आप सैलरीड एंप्लाई हैं और टैक्स बचाने की सोच रहे हैं, तो नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले यहां नए टैक्स नियमों के बारे में अच्छी तरह से समझ लें। इनकम टैक्स की सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रिबेट 25,000 रुपये से बढ़कर 60,000 हो जाएगा।
यह बढ़ी हुई रिबेट 12 लाख रुपए तक की टैक्स योग्य इनकम पर लागू होगी, जिसमें कैपिटल गेन से होने वाली आय शामिल नहीं होगी। इस रिबेट के कारण 12 लाख तक की इनकम को न्यू टैक्स रीजिम में टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। सैलरीड एंप्लाई के लिए यह लिमिट 12.75 लाख तक बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यू टैक्स रीजिम में 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। हालांकि, ओल्ड टैक्स रीजिम में टैक्स रिबेट पहले जैसा रहेगा।
एक अप्रैल से मिलेगा कर्मचारियों को यह फायदा
1 अप्रैल से, कर्मचारियों को उनके नियोक्ता (एंप्लायर) से जो सुविधाएं और बेनिफिट्स मिलते हैं, उन्हें अब परिसंपत्ति के रूप में नहीं गिना जाएगा। यहां परिसंपत्ति से मतलब एक कंपनी कर्मचारी को कुछ विशेष लाभ देती है जैसे कि गाड़ी, फ्री रहने की व्यवस्था, या मेडिकल खर्च, तो उसे परिसंपत्ति कहा जाता है। इसके अलावा, अगर नियोक्ता कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के मेडिकल इलाज के लिए विदेश यात्रा पर खर्च करता है, तो उसे भी परिसंपत्ति नहीं माना जाएगा।
अब यह होगी टैक्स की सीमा
1 अप्रैल से न्यू टैक्स रीजिम में टैक्स स्लैब और दरें बदलने जा रही हैं। बेसिक छूट सीमा 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो जाएगी। इसके अलावा, सबसे ज्यादा 30% की टैक्स दर 24 लाख से ऊपर की आय पर लागू होगी। हालांकि, ओल्ड टैक्स रीजिम में स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।
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