Income Tax Rule Change From April 2022
आज समाज डिजिटल, अम्बाला :
Income Tax Rule Change From April 2022 : नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू होने में सिर्फ एक दिन बचा है। हर बार की तरह इस बार भी एक अप्रैल से कुछ नियमों में बदलाव हो रहे हैं जिनका आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में आपको इन बदलावों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। डाकघर की योजनाओं से लेकर म्यूचुअल फंड में निवेश और जीएसटी से जुड़े नियम बदल रहे हैं। वहीं कुछ खास तरह के टैक्स में छूट भी मिल रही है। आईए जानते हैं इन नियमों में के बारे में-
डाकघर की योजनाएं
डाक विभाग ने घोषणा की है कि 31 मार्च से Citizen Savings Scheme, MIS और TD एकाउंट्स को पीओ बैंक या बैंक खाते से अनिवार्य रूप से जोड़ दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पोस्ट ऑफिस इन एकाउंट्स के तहत ब्याज दर का भुगतान कैश में नहीं करेगा।
MIS, SCSS टाइम डिपॉजिट एकाउंट्स पर ब्याज केवल खाताधारक के पोस्ट ऑफिस बचत खाते या बैंक खाते में एक अप्रैल 2022 से जमा किया जाएगा। अगर कोई खाताधारक 31 मार्च, 2022 तक बचत खाते को MIS, MCSS, टाइम डिपॉजिट खातों से लिंक नहीं कर पाता हैं तो बकाया ब्याज का भुगतान केवल पीओ बचत खाते में क्रेडिट या चेक द्वारा किया जाएगा।
म्यूचुअल फंड में भुगतान
म्यूचुअल फंड में भी निवेश के लिए चेक,(Rules Change From 1st April) बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से भुगतान नहीं कर पाएंगे। 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए यूपीआई या फिर नेटबैंकिंग से ही पेमैंट करनी होगी।
पीएफ खाते पर टैक्स
पीएफ खाताधारकों के लिए भी जरूरी खबर है। (Rules Change From 1st April) 1 अप्रैल से पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक के योगदान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे ऊपर के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा।
क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स
डिजिटल करेंसी क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले टैक्स नियम भी बदल सकते हैं। सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो एसेट पर 30% टैक्स लगेगा, अगर उसे बेचने पर फायदा होता है। इसके अलावा, जब-जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचेगा, उसकी बिक्री का एक फीसदी टीडीएस कटेगा।
पीएनबी और एक्सिस बैंक के नियमों में बदलाव
4 अप्रैल से पंजाब नेशनल बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) नियम लागू कर रहा है। इसके तहत 10 लाख और इससे अधिक राशि के चेक के लिए सत्यापन जरूरी होगा। वहीं एक्सिस बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी है।
जीएसटी ई-चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा घटी
वहीं जीएसटी के तहत ई-चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। अब तक यह सीमा 50 करोड़ रुपए थी।
घर खरीदना पड़ेगा महंगा
यदि आप पहली बार घर खरीदने वाले हैं तो आपको 80ईईए का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल, बजट-2021 में इस धारा के तहत टैक्स छूट को 31 मार्च तक बढ़ाया गया था। यानि कि अब जिस मकान की कीमत 45 लाख से कम है तो होम लोन ब्याज भुगतान में 1.50 लाख तक टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। लेकिन अब यह सुविधा नहीं मिलेगी।
फिक्स डिपोजिट योजना
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोरोना में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक आॅफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक ने विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) योजना शुरू की थी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा फायदा मिलता है। हालांकि, एचडीएफसी बैंक व बैंक आफ बड़ौदा एक अप्रैल से यह योजना बंद कर सकते हैं।
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