Income Tax Refund,दिल्ली : इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) का मतलब है कि आयकर विभाग की तरफ से लिए अतिरिक्त टैक्स (Tax) की वापसी. यह टैक्स टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जरिए इनकम टैक्स विभाग के पास जाता है.
ITR Filing के बावजूद नहीं आए Refund तो टेंशन ना लें, Income Tax विभाग ने खुद बताया कैसे मिलेगा
इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) का मतलब है कि आयकर विभाग की तरफ से लिए अतिरिक्त टैक्स (Tax) की वापसी. यह टैक्स टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जरिए इनकम टैक्स विभाग के पास जाता है. वहीं अक्सर आईटीआर फाइल (ITR Filing) करते वक्त शख्स अपनी डिडक्शन बताता है, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग की तरफ से अतिरिक्त टैक्स वापस कर दिया जाता है. हालांकि, कई बार रिफंड फेल हो जाता है. आयकर विभाग ने खुद बताया है कि रिफंड फेल होने पर आप कैसे रिफंड को रीश्यू करने की रिक्वेस्ट (Refund Reissue Request) कर सकते हैं.