Income Tax Notice कैश यूज़ नहीं करते,तो ट्रांजेक्शन करने से पहले जान ले कुछ बात वर्ना घर आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस,जानिए पूरा नियम

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Income Tax Notice

आज समाज डिजिटल, अंबाला:

Income Tax Notice : देश में ऑनलाइन Transactions को काफी बढ़ावा दिया रहा है। लेकिन अभी भी अधिकतर लोग हैं जो कैश में ट्रांजेक्शन करना सबसे आसान मानते हैं। ऐसे में अगर आप बड़े कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स आपसे सवाल पूछ सकता है। बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं, जिन पर इनकम टैक्स की नजर हमेशा बनी रहती है।

बैंक, Mutual funds, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर आप बड़े कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उन्हें इनकम टैक्स (Income Tax Notice) डिपार्टमेंट को जानकारी देनी होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल काफी सख्त हो चुका है और कई तरह के ट्रांजेक्शन्स पर अपनी नजर बनाए रखता है। आइए जानते हैं ऐसी ही ट्रांजेक्शन के बारे में, जो आपको दिक्कत में डाल सकती हैं।

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FD की ट्रांजेक्शन (New Rules Income Tax Deparment)

अगर आप FD में अधिक मात्रा में पैसे कैश के जरिए जमा करवाते है। तो बैंक को इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। एक साल में अगर आप एक बार या एक से अधिक बार में FD में 10 लाख रुपये या उससे अधिक जमा करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पैसों से स्रोत के बारे में सवाल पूछ सकता है। लिहाजा FD के लिए चेक के जरिए ही पैसे क्यों जमा करना हो ।

क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट (Income Tax Rules)

अधिकतर लोग क्रेडिट कार्ड का बिल भी कैश में जमा करते हैं। अगर आप एक बार में 1 लाख रुपये से अधिक कैश क्रेडिट कार्ड के बिल के तौर पर जमा करते हैं तो इनकम टैक्स आपसे सवाल कर सकता है। वहीं अगर आप एक financial year में 10 लाख रुपये से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट कैश में करते हैं तो भी आपसे पैसों से स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है।

प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के बारे में (Income Tax Alert)

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर आप कैश में बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी जाती है। अगर आप 30 लाख रुपये या उससे अधिक की प्रॉपर्टी को कैश में खरीदते या बेचते हैं तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार की तरफ से इसकी जानकारी इनकम टैक्स को दी जाएगी। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कैश में करने के लिए आपके पास पैसे कहां से आए।

शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड की खरीद (Income Tax News)

अगर आप शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक financial year में ऐसे इंस्ट्रुमेंट्स में अधिकतम 10 लाख रुपये तक की ही कैश ट्रांजेक्शन की जा सकती है। तो अगर आपकी इनमें से किसी में पैसा लगाने की कोई योजना है तो पहली चीज ये ध्यान में रखिए कि आपको बड़ी मात्रा में कैश का इस्तेमाल नहीं करना है।

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