Income Tax News : Income Tax News: पिछले महीने सभी करदाताओं द्वारा आयकर दाखिल किया गया था. सरकार ने ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की थी। ऐसे में जिस तारीख को आप ITR दाखिल करते हैं, उसके 30 दिन बाद सत्यापन कराना होता है। अगर आपने अभी तक ITR रिटर्न का सत्यापन नहीं कराया है, तो आपको पछताना पड़ सकता है।
आपको बता दें कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। इस हिसाब से 30 दिन बाद ITR का सत्यापन कराना होता है। कैलकुलेशन के हिसाब से आप कल यानी 30 अगस्त तक ITR का सत्यापन करा सकते थे. ऐसे में अगर आपने अभी तक ITR का सत्यापन नहीं कराया है, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। आइए विस्तार से समझते हैं।
जानें पूरी जानकारी
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, अगर आप आयकर रिटर्न दाखिल करने के 30 दिन बाद भी ITR वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना देना होगा। नियम के अनुसार, जिस दिन आप अपना आयकर रिटर्न वेरिफ़ाई करते हैं, उसी दिन को आयकर रिटर्न दाखिल करने का दिन माना जाता है। इसके अनुसार, अगर आप वेरिफ़ाई करने से चूक गए, तो आपको भारी जुर्माना देना होगा।
जानें आपको कितना जुर्माना देना होगा
अगर आप देरी से वेरिफ़ाई करते हैं, तो आपको लेट फ़ीस के तौर पर करीब 5000 रुपये देने होंगे। हालांकि, 5 लाख रुपये से कम आय वालों को लेट फ़ीस के तौर पर 1000 रुपये देने होंगे।
वहीं, आयकर सेक्शन 234A के तहत, लेट ITR दाखिल करने पर हर महीने टैक्स पर 1 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। इसका सीधा मतलब है कि जितनी देरी होगी, उतना ही ज़्यादा ब्याज देना होगा।
ITR वेरिफ़ाई करने का तरीका
ITR वेरिफ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर आपको ई-वेरिफाई रिटर्न के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको पैन नंबर डालना होगा। अब आपको अपना वित्तीय वर्ष चुनना होगा। इसके बाद आपको पावती संख्या के साथ-साथ मोबाइल नंबर भी डालना होगा। अब आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। जिसमें आपको मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आप 30 दिन के बाद आईटीआर दाखिल कर रहे हैं तो आपको ओके पर क्लिक करना होगा।
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