आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:
देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। ऐसे में कोविड-19 से संबंधित पाबंदियों और दिशानिर्देशों की वापसी होने लगी है। पंजाब सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। (Punjab Today News)
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किन जगहों पर मास्क अनिवार्य
गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामलों में आई तेजी को ध्यान में रखते हुए पंजाब के लोगों को सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क का उपयोग जरूर करें। पंजाब सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहनों जैसे बस, ट्रेन, प्लेन, टैक्सी इत्यादि में फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके लावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोरों, स्कूलों और कॉलेजों, दफ्तरों और बंद जगहों पर होने वाली भीड़ में भी फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
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दिल्ली और चंडीगढ़ में भी सख्ती
इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनो वायरस के मामलों में आई तेजी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया था। दिल्ली सरकार ने इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुमार्ना लगाने का फैसला किया था। दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बुधवार को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था।