सेवानिवृत्त के बाद दायर किया केस, याचिका में कहा- तयशुदा इंक्रीमेंट नहीं मिला
Hisar News (आज समाज) हिसार: हरियाणा रोडवेज के हिसार डिपो में एक स्टोर कीपर का रिटायरमेंट से पहले का इंक्रीमेंट रोकने के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में हिसार रोडवेज के जीएम की गाड़ी व एक बस को अटैच करने के आदेश दिए। हिसार कोर्ट के आदेश के बाद रोडवेज महाप्रबंधक की गाड़ी कर्मशाला में खड़ी कर दी है। उस पर कोर्ट की तरफ से नोटिस चस्पा दिया गया है। अब महाप्रबंधक टीएम की गाड़ी से आ-जा रहे हैं। वहीं रोडवेज की बस हांसी सब डिपो में खड़ी की गई है। दरअसल, रोडवेज से स्टोर कीपर के पद से सेवानिवृत्त हुए नारनौंद के गांव भैणी अमीरपुर वासी रामफल का इंक्रीमेंट रोडवेज अधिकारियों ने रोक दिया था।

रोडवेज अधिकारी कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष

इसके बाद रामफल ने हिसार कोर्ट की शरण ली। इसके बाद कोर्ट ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए रोडवेज महाप्रबंधक डॉ. मंगलसैन की सरकारी गाड़ी और हांसी डिपो में खड़ी बस को अटैच कर दिया है। इस मामले में अब रोडवेज अधिकारी कोर्ट में पक्ष रखेंगे। रामफल का आरोप है कि उसको तयशुदा इंक्रीमेंट नहीं मिला था इसलिए कोर्ट में केस दायर किया था।

कोर्ट ने दिए थे इंक्रीमेंट जारी करने के आदेश

वर्ष 2023 में कोर्ट ने रोडवेज महाप्रबंधक को इंक्रीमेंट जारी करने के आदेश थे, जिसका पालन नहीं किया। मामले में संज्ञान लेकर महाप्रबंधक की करने की कार्रवाई की है। रामफल ने बताया कि वह स्टोर कीपर पद से 30 जून 2012 को सेवानिवृत हुआ था। मगर विभाग की तरफ से एक साल तक यानी 1 जुलाई 2011 से 30 जून 2012 तक इंक्रीमेंट नहीं लगाया। कई बार विभाग के चक्कर काटे, सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में 3 साल बाद हक के लिए कोर्ट में केस कर दिया था।

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