गगन बावा, गुरदासपुर :
हेरोइन तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज पाल सिंह की अदालत ने पति पत्नी सहित तीन लोगों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की कैद और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पाने वालों में अमित गिल, भारत गिल और अमित गिल की पत्नी शामिल हैं। पति-पत्नी के खिलाफ 5 जनवरी 2018 को थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
थाना सदर की पुलिस टीम बब्बरी बाइपास पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। शाम करीब सात बजे बटाला की तरफ से आती एक कार को रोका गया, जिसे एक युवक चला रहा था, जबकि उसके साथ वाली सीट पर एक युवती बैठी हुई थी। दोनों की पहचान भारत गिल और एकता निवासी गीता भवन रोड के तौर पर हुई । कार के डैशबोर्ड से संदिग्ध पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस टीम ने डीएसपी को मौके पर बुलाकर तलाशी ली तो कार के डेशबोर्ड से सफेद रंग का प्लास्टिक का लिफाफा बरामद हुआ. जिसमें से हेरोइन नुमा 800 ग्राम नशीला पदार्थ था। पुलिस ने हेरोइन तस्करी के आरोप में पति-पत्नी को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया था कि भारत गिल का भाई अमित गिल कपूरथला जेल में बंद है, जिसके हेरोइन तस्करों के साथ संबंध हैं। उसके कहने पर ही उसका भाई और भाभी तस्करों से हेरोइन की सप्लाई लेकर गुरदासपुर आ रहे थे। अदालत ने सबूतों के आधार पर तीनों को सजा और जुमार्ना सुनाया है।
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